बलिया में हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली बड़ी सफलता

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Savan Nayak is the Bureau Chief for Uttar Pradesh at News Report, a registered Hindi newspaper. He specializes in ground reporting on crime, law and order,...
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बलिया में हत्या के दो आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

बलिया जनपद में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत बलिया पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एक हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और 21000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2026 को सुनाया गया जो बलिया पुलिस की कार्यक्षमता और न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को मजबूत करने वाला है।

बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से थाना बैरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 373/2012 धारा 302, 201 भादवि के मामले में दो अभियुक्तों विरेन्द्र बिन्द पुत्र स्व0 हवलदार बिन्द और रवि बिन्द पुत्र विरेन्द्र बिन्द निवासी छोटका प्लाट चाँददीयर थाना बैरिया जनपद बलिया को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 01 जनपद बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई गई है। धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 20000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्तों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 201 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए दोनों अभियुक्तों को दो वर्ष का कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

घटना का ब्यौरा बेहद दर्दनाक है। दिनांक 21 अक्टूबर 2012 को अभियुक्तों ने वादी के 11 वर्षीय भतीजे को चाकू से मारकर निर्ममता से हत्या कर दी थी। इस जघन्य अपराध के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बैरिया द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई शुरू की गई थी और आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी श्री राम नरेश यादव ने इस मामले में अत्यंत प्रभावी तरीके से पैरवी की जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी पाते हुए कड़ी सजा सुनाई।

ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत बलिया पुलिस द्वारा लंबित मुकदमों में त्वरित सुनवाई और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है जिससे अपराधियों को सजा दिलाने में सफलता मिल रही है। यह फैसला समाज में यह संदेश देता है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को देर सबेर सजा जरूर मिलती है।

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Savan Nayak is the Bureau Chief for Uttar Pradesh at News Report, a registered Hindi newspaper. He specializes in ground reporting on crime, law and order, public administration, and social issues. With a strong focus on factual accuracy and public interest journalism, he contributes investigative and field-based stories from across Uttar Pradesh.