News Report
TRUTH BEHIND THE NEWS

भदोही: दहेज हत्या मामले में ससुर को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

भदोही: दहेज हत्या मामले में ससुर को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

भदोही की अदालत ने 2019 के दहेज हत्या मामले में ससुर सनौवर को आजीवन कारावास और 15000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

भदोही: जिले की एक अदालत ने दहेज के लिए बहू की हत्या के मामले में ससुर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला वर्ष 2019 में सुरियावां थाना क्षेत्र में हुई उस घटना से संबंधित है जिसमें दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गंभीर अपराध मानते हुए कड़ी सजा देने का आदेश दिया।

सत्र न्यायाधीश भदोही की अदालत ने अभियुक्त सनौवर, आयु लगभग 63 वर्ष, पुत्र नजर मोहम्मद निवासी ग्राम मतेथू थाना सुरियावां को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने कहा कि अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग को लेकर किए गए अत्याचार और हत्या का अपराध गंभीर प्रकृति का है।

इसके अलावा अदालत ने धारा 498A के तहत दो वर्ष के साधारण कारावास और 5000 रुपये के अतिरिक्त अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। कुल 20000 रुपये का अर्थदंड न अदा किए जाने की स्थिति में अभियुक्त को 6 माह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने अर्थदंड की राशि में से 5000 रुपये वादी मुकदमा मुनीर अहमद को प्रदान किए जाने का आदेश दिया है।

यह मामला 29 अगस्त 2019 को दर्ज हुआ था जब वादी मुनीर अहमद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम डुडवा धर्मपुरी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन की हत्या दहेज की मांग को लेकर की गई है। इस आधार पर पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A, 304B, 504, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। वैज्ञानिक जांच और प्रभावी साक्ष्यों के आधार पर स्थानीय पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

पुलिस अधीक्षक भदोही अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन और मिशन शक्ति 5.0 के तहत इस मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा मजबूत पैरवी की गई। लोक अभियोजक, मॉनिटरिंग सेल और डीजीसी दिनेश पांडेय की प्रभावी दलीलों से अदालत ने अपराध को सिद्ध माना और अभियुक्त को सजा सुनाई। इस फैसले को महिला सुरक्षा और दहेज प्रताड़ना के खिलाफ एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

FOLLOW WHATSAPP CHANNEL
News Report Youtube Channel

LATEST NEWS