वाराणसी: गैंगस्टर एक्ट मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा, छह हजार रुपये जुर्माना

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Savan Nayak
Savan Nayak is the Bureau Chief for Uttar Pradesh at News Report, a registered Hindi newspaper. He specializes in ground reporting on crime, law and order,...
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वाराणसी की अदालत में गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सजा सुनाए जाने की प्रक्रिया

वाराणसी कमिश्नरेट के वरुणा जोन क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर थाना सारनाथ में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

यह मामला थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मुकदमा संख्या 0085/2023 से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त चिरंजू कुमार पुत्र बाबूलाल राम के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई थी। अभियुक्त ग्राम अकथा थाना सारनाथ क्षेत्र में वीरु स्वर्णकार के मकान में किराए के कमरे में निवास करता था। पुलिस की जांच और बाद की न्यायिक प्रक्रिया में अभियुक्त की भूमिका स्पष्ट होने के बाद उसे अदालत के समक्ष पेश किया गया।

प्रभारी निरीक्षक सारनाथ और मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की ओर से की गई प्रभावी पैरवी का ही परिणाम रहा कि माननीय न्यायालय एडीजे 4 गैंगस्टर एक्ट जनपद वाराणसी ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने अपने निर्णय में अभियुक्त चिरंजू कुमार को 3वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 6000(छह हजार) रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे दस दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह सजा अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि संगठित अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों में शामिल लोगों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ऐसे मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है, जिनमें साक्ष्य मजबूत हैं और न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाई जा सके।

वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। गैंगस्टर एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज मामलों में पुलिस और अभियोजन की समन्वित कार्रवाई से अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर दंडित किया जा रहा है। इससे न केवल अपराध पर नियंत्रण लगेगा, बल्कि आम जनता में कानून के प्रति भरोसा भी मजबूत होगा।

पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कार्यालय की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत भविष्य में भी ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई की जाएगी और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा।