वाराणसी में सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सिगरा में 3 पर मुकदमा

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Savan Nayak
Savan Nayak is the Bureau Chief for Uttar Pradesh at News Report, a registered Hindi newspaper. He specializes in ground reporting on crime, law and order,...
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वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस का विशेष अभियान

सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, सिगरा थाना क्षेत्र से तीन अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज

वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस द्वारा सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखने और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सिगरा थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है। 19 फरवरी 2026 को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान सड़क और फुटपाथ पर ठेला लगाकर आवागमन बाधित करने वाले तीन लोगों के खिलाफ थाना सिगरा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर अपराध और अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे अभियान के क्रम में की गई।

पुलिस के निर्देशन में चला विशेष अभियान

पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन तथा अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण में यह अभियान संचालित किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज और प्रभारी निरीक्षक थाना सिगरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अभियान का उद्देश्य सड़क मार्गों को अवरोध मुक्त करना और आमजन के लिए सुरक्षित एवं सहज आवागमन सुनिश्चित करना था।

अभियान के दौरान पाया गया कि कुछ लोग सड़क किनारे और मुख्य मार्गों पर ठेला लगाकर व्यापार कर रहे थे, जिससे यातायात बाधित हो रहा था और लोगों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की।

इन तीन अभियुक्तों पर दर्ज हुआ मुकदमा

पहले अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र स्वर्गीय प्रकाश गौड़, निवासी फुलवरिया सरैया थाना कैण्ट जनपद वाराणसी, उम्र 26 वर्ष, द्वारा मौसम्मी का जूस का ठेला लगाकर सड़क मार्ग बाधित किया जा रहा था। उनके विरुद्ध मु0अ0सं0 0063/2026 के तहत धारा 285, 292, 293 बीएनएस में थाना सिगरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

दूसरे अभियुक्त पिन्टु सोनकर पुत्र स्वर्गीय भगत सोनकर, निवासी ग्राम नई गैज पालेटेक्नीक चौराहा थाना कोतवाली जिला जौनपुर, उम्र 45 वर्ष, द्वारा खाने पीने का ठेला लगाकर मार्ग अवरुद्ध किया जा रहा था। उनके विरुद्ध मु0अ0सं0 0064/2026 धारा 285, 292, 293 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया।

तीसरे अभियुक्त संतोष सोनकर पुत्र स्वर्गीय रुपचन्द सोनकर, निवासी लहरतारा नई बस्ती पसियाना गली थाना मडुवांडीह जनपद वाराणसी, उम्र 35 वर्ष, द्वारा भी सड़क पर ठेला लगाकर यातायात बाधित किया जा रहा था। इनके विरुद्ध मु0अ0सं0 0065/2026 धारा 285, 292, 293 बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की शिकायतें

पुलिस के अनुसार इन तीनों मामलों में सार्वजनिक मार्ग पर अवैध रूप से ठेला लगाकर व्यापार करने के कारण सड़क संकरी हो गई थी, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। स्थानीय नागरिकों द्वारा भी यातायात बाधित होने और जाम की स्थिति बनने की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। ऐसे में पुलिस ने मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण किया और विधिक कार्रवाई की।

पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका

अतिक्रमण के विरुद्ध इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मिश्रा थाना सिगरा, चौकी प्रभारी रोडवेज उपनिरीक्षक कुमार गौरव सिंह, कांस्टेबल ओम प्रकाश सिंह तथा कांस्टेबल नीलेश की विशेष भूमिका रही। टीम ने समन्वय के साथ अभियान चलाते हुए क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया।

कमिश्नरेट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक मार्गों पर अवैध अतिक्रमण और यातायात बाधित करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से ठेला या दुकान न लगाएं तथा यातायात नियमों का पालन करें, ताकि शहर में सुचारु आवागमन और कानून व्यवस्था बनी रहे।