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Varanasi

वाराणसी: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को 2 साल की जेल, ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता

Savan Nayak Bureau Chief Uttar Pradesh News Report Newspaper Journalist
Last updated: 02/02/2026 19:48
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Savan Nayak
Savan Nayak Bureau Chief Uttar Pradesh News Report Newspaper Journalist
BySavan Nayak
Savan Nayak
Savan Nayak is the Bureau Chief for Uttar Pradesh at News Report, a registered Hindi newspaper. He specializes in ground reporting on crime, law and order,...
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वाराणसी पुलिस द्वारा गैंगस्टर को सजा देते समय तस्वीर
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गैंगस्टर को सजा सुनाती वाराणसी पुलिस

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के वरुणा जोन में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना शिवपुर में पंजीकृत उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में प्रभावी और सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस की सख्त नीति को दर्शाती है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 0542/2023 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त प्रमोद कुमार तिवारी उर्फ सिण्टू पुत्र रामचन्द्र तिवारी निवासी करोमा थाना बड़ागांव कमिश्नरेट वाराणसी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में थाना शिवपुर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल वाराणसी द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही थी।

ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत की गई इस सशक्त पैरवी का परिणाम 02 फरवरी 2026 को सामने आया, जब माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 4 गैंगस्टर एक्ट जनपद वाराणसी द्वारा अभियुक्त को दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने अभियुक्त प्रमोद कुमार तिवारी उर्फ सिण्टू को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अपराध सिद्ध पाए जाने पर 02 वर्ष 02 माह के साधारण कारावास तथा 6,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि अभियुक्त द्वारा निर्धारित अर्थदंड की राशि अदा नहीं की जाती है, तो उसे 10 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस निर्णय के बाद अभियुक्त को नियमानुसार आगे की कार्रवाई के तहत भेजा गया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन का मुख्य उद्देश्य केवल अपराध पंजीकरण तक सीमित न रहकर मामलों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाना है। इस प्रकरण में भी पुलिस और अभियोजन के बेहतर समन्वय से साक्ष्यों को मजबूती के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसके चलते अभियुक्त को सजा दिलाई जा सकी।

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वरुणा जोन पुलिस के अनुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामलों में अपराधियों को सजा दिलाना समाज में कानून का भय स्थापित करने और संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार की न्यायिक सफलता से आमजन में पुलिस और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत होता है।

स्थानीय नागरिकों ने भी इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि जब लंबे समय से चल रहे मामलों में दोषियों को सजा मिलती है, तो यह समाज के लिए सकारात्मक संदेश होता है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गैंगस्टर, माफिया और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में प्रभावी पैरवी जारी रहेगी, ताकि अपराधियों को समय पर सजा दिलाकर वाराणसी को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाया जा सके।

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Savan Nayak Bureau Chief Uttar Pradesh News Report Newspaper Journalist
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Savan Nayak is the Bureau Chief for Uttar Pradesh at News Report, a registered Hindi newspaper. He specializes in ground reporting on crime, law and order, public administration, and social issues. With a strong focus on factual accuracy and public interest journalism, he contributes investigative and field-based stories from across Uttar Pradesh.
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