वाराणसी: ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मारपीट मामले में दो दोषी करार, जुर्माना और उठने तक की सजा
वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एक पुराने मारपीट के मामले में प्रभावी पैरवी का परिणाम सामने आया है। थाना शिवपुर में दर्ज मामले में दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सजा और आर्थिक दंड से दंडित किया है।
2006 के मामले में सुनाया गया फैसला
यह मामला थाना शिवपुर में वर्ष 2006 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 0169/2006 से संबंधित है, जिसमें धारा 323 और 504 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाए गए थे। लंबे समय तक चले न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब इस मामले में फैसला आया है।
दोनों आरोपियों को दोषी करार
न्यायालय CJ (JD) FTC-14, वाराणसी ने सुनवाई के बाद अभियुक्त 1- शम्भूनाथ गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रघुनाथ गुप्ता और 2- दीपक कुमार गुप्ता पुत्र शम्भूनाथ गुप्ता, निवासी पटेल नगर, मुगलसराय, जनपद चंदौली को दोषी पाया।
दोनों आरोपियों को धारा 323 के तहत 500-500 रुपये तथा धारा 504 के तहत भी 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही उन्हें न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई।
प्रभावी पैरवी से मिला परिणाम
पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के अनुसार, थाना शिवपुर पुलिस और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते इस मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सकी। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत ऐसे मामलों में तेजी से सुनवाई कराकर दोषियों को सजा दिलाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
अभियान का उद्देश्य
कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों में तेजी लाकर अपराधियों को दंडित करना और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना है। पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे अपराधियों में कानून का भय बना रहे।
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