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वाराणसी: अपर पुलिस आयुक्त ने पैरोकारों के कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश

वाराणसी: अपर पुलिस आयुक्त ने पैरोकारों के कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश

वाराणसी में अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) ने पैरोकारों के कार्यों की समीक्षा कर न्यायालयीन मामलों में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।

वाराणसी: कमिश्नरेट वाराणसी के अपराध विभाग की ओर से आज एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) श्री राजेश कुमार सिंह ने शहर के विभिन्न थानों में नियुक्त पैरोकारों के कार्यों का बारीकी से मूल्यांकन किया। बैठक का उद्देश्य न्यायालय से जुड़े मामलों की पैरवी और संबंधित प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाना रहा।

बैठक के दौरान एसीपी (क्राइम) ने स्पष्ट किया कि न्यायालयीन कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पैरोकारों की जिम्मेदारी बेहद अहम है क्योंकि उनके द्वारा समय पर और सटीक पैरवी से ही कई गंभीर मामलों का निस्तारण तेजी से संभव हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तत्परता और ईमानदारी से करें।

समीक्षा के दौरान सबसे पहले पैरवी रजिस्टर और काजलिस्ट रजिस्टर की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। अपर पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी थानों में इनका नियमित और अद्यतन संधारण सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में इन रजिस्टरों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा बैठक में न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट (N.B.W), जमानती वारंट (B.W) और जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की गई। अपर पुलिस आयुक्त ने पैरोकारों से इन मामलों में त्वरित कार्रवाई करने पर जोर दिया और कहा कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

गोष्ठी में अन्य कई बिंदुओं पर भी चर्चा हुई जिनमें लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण, न्यायालयीन पेशियों में पैरोकारों की सक्रियता तथा अभियोजन पक्ष को समय से साक्ष्य उपलब्ध कराना शामिल रहा। श्री सिंह ने कहा कि न्यायालयीन कार्यवाही में पारदर्शिता और गति दोनों आवश्यक हैं और इसके लिए हर पैरोकार को जिम्मेदारी से काम करना होगा।

बैठक के अंत में अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर न्यायालयीन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि पीड़ित पक्ष को न्याय समय पर और प्रभावी ढंग से मिले।

इस समीक्षा बैठक में कमिश्नरेट वाराणसी के सभी थानों के पैरोकार मौजूद रहे और उन्हें दिशा-निर्देशों के पालन के लिए स्पष्ट रूप से चेताया गया।

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