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मुरादाबाद सपा कार्यालय खाली कराने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, यथास्थिति का निर्देश

मुरादाबाद सपा कार्यालय खाली कराने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, यथास्थिति का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी कार्यालय खाली कराने के जिला प्रशासन के आदेश पर रोक लगाई है।

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यालय को खाली कराने के जिला प्रशासन के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायालय ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर 2028 तक के लिए स्थगित की है।

जिला प्रशासन ने सपा कार्यालय को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस में दो सप्ताह के भीतर कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया गया था। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरिंदम सिंह और जस्टिस सत्यवीर सिंह की डबल बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई को रोक दिया।

सपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिनंदन, विनीत विक्रम और कुणाल शाह ने उच्च न्यायालय में पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि प्रशासन द्वारा जबरन कार्यालय खाली कराने का प्रयास पार्टी के अधिकारों का उल्लंघन है और इसे बिना न्यायिक अनुमति के अमल में लाना संवैधानिक रूप से अनुचित होगा।

मामले में हाईकोर्ट का यह आदेश प्रशासन और सपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक किसी भी तरह की संपत्ति पर कब्जा या जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी। सपा नेताओं ने आदेश को राहत भरा कदम बताया है और कहा है कि यह पार्टी को शांति और संयम के साथ यथास्थिति बनाए रखने का अवसर देता है।

अगली सुनवाई में अदालत मामले के पूरे तर्क और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद स्थायी निर्णय लेगी। दोनों पक्षों ने अदालत के आदेश का पालन करने की प्रतिबद्धता जताई है।

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