जनपद बलिया में गोतस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना फेफना पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान एक गोतस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से एक पिकअप वाहन में लदी तीन गायों को बरामद किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री राकेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुई। पुलिस की इस कार्रवाई को गोतस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 08 फरवरी 2026 को थाना फेफना पुलिस टीम फेफना चौराहे पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की नियमित चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि रसड़ा की ओर से एक सफेद रंग की पिकअप गाड़ी आ रही है, जिसमें तीन गायों को लादकर गोतस्करी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम सतर्क हो गई और आने वाले वाहनों पर नजर रखने लगी।
कुछ ही समय बाद रसड़ा की तरफ से पिकअप वाहन संख्या UP 60 BT 4514 तेज रफ्तार से आता दिखाई दिया। जब पुलिस ने वाहन को रुकने का संकेत दिया तो चालक ने वाहन रोकने के बजाय उसे तेज गति से फेफना क्रॉसिंग की ओर मोड़ दिया और भागने का प्रयास करने लगा। इस पर पुलिस टीम को संदेह हुआ और निजी वाहनों से पिकअप का पीछा किया गया। ग्राम मिठवार के गेट के पास चालक वाहन रोककर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे मौके पर ही पकड़ लिया।
पकड़े गए युवक ने पूछताछ में अपना नाम शुभम यादव पुत्र संजीत यादव निवासी ग्राम मोकलपुर पोस्ट परसिया थाना रसड़ा जनपद बलिया बताया। उसकी उम्र करीब 22 वर्ष बताई गई है। वाहन की तलाशी लेने पर पिकअप में तीन गायें लदी हुई मिलीं। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अपने और अपने परिवार के खर्च के लिए गोतस्करी का यह कार्य कर रहा था।
पुलिस ने आरोपी को उसके कृत्य की जानकारी देते हुए बताया कि यह अपराध गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5A/8 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत दंडनीय है। बरामद तीनों गोवंश और पिकअप वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। इस संबंध में थाना फेफना पर मु0अ0स0 18/2026 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय भेज दिया गया है, जबकि बरामद वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अंतर्गत सीज कर दिया गया है।
इस पूरी कार्रवाई में उप निरीक्षक सत्येन्द्र चौधरी, उप निरीक्षक शंकर सिंह यादव, हेड कांस्टेबल प्रमोद यादव और कांस्टेबल रवि यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनपद में गोतस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और ऐसे अपराधों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
