भदोही में शराब तस्करी के दोषियों को शीघ्र सजा, पुलिस-न्यायालय की त्वरित कार्रवाई

By
Dilip Kumar
Dilip Kumar is the Associate Editor at News Report, a registered Hindi newspaper committed to ethical, factual, and responsible journalism. He plays a key role in...
4 Min Read
भदोही पुलिस की त्वरित कार्रवाई में शराब तस्करी के दोषियों को न्यायालय से सजा

भदोही जनपद में अपराध नियंत्रण और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में पुलिस और न्यायिक प्रणाली की समन्वित कार्यवाही का एक सराहनीय उदाहरण सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के क्रम में अपराधों में लिप्त दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम और शीघ्र दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत शराब तस्करी के एक पुराने मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर एक स्पष्ट संदेश गया है।

थाना कोइरौना पुलिस टीम द्वारा पूर्व में चेकिंग अभियान के दौरान शराब तस्करी के आरोप में अभियुक्त रिषभ सिंह पुत्र राकेश सिंह और कैफ उर्फ सादिक अली पुत्र खलील अली निवासी मवैयाथानसिंह थाना कोइरौना जनपद भदोही को गिरफ्तार किया गया था। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोइरौना पर मु0अ0सं0 133/2020 अंतर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत स्थानीय पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक भदोही अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में चिन्हित अपराधों में दोषी पाए गए अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी और त्वरित दंड दिलाने के उद्देश्य से मॉनिटरिंग सेल और संबंधित थानों द्वारा निरंतर पैरवी की जा रही है। इसी प्रभावी पैरवी का परिणाम रहा कि दिनांक 06 फरवरी 2026 को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय भदोही ज्ञानपुर श्री अरिजीत सिंह द्वारा इस प्रकरण में निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर उन्हें धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्तों द्वारा अर्थदंड की राशि अदा नहीं की जाती है तो उन्हें पांच दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

इस निर्णय को भदोही पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार के मामलों में त्वरित न्याय से न केवल अपराधियों में कानून का भय बना रहता है बल्कि समाज में यह संदेश भी जाता है कि अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों को अंततः सजा अवश्य मिलती है। शराब तस्करी जैसे अपराध सामाजिक व्यवस्था और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा माने जाते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

भदोही पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के कारोबार और अन्य संगठित अपराधों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा। जनपद पुलिस का उद्देश्य केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाकर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाना है। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समाज को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास किए जा सकें।

Follow:
Dilip Kumar is the Associate Editor at News Report, a registered Hindi newspaper committed to ethical, factual, and responsible journalism. He plays a key role in editing, verifying, and shaping news content to maintain high editorial standards and accuracy. With solid experience in newsroom operations and content evaluation, Dilip Kumar works closely with reporters and editors to ensure balanced reporting, clarity of information, and adherence to journalistic ethics. His focus areas include governance, social issues, public welfare, and regional affairs.