भदोही ऑपरेशन कन्विक्शन: लाठी डंडे से हत्या मामले में चार दोषियों को सश्रम कारावास

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Savan Nayak
मेरा नाम सावन कुमार है, और मैं न्यूज रिपोर्ट में वरिष्ठ क्राइम संवाददाता के रूप में कार्यरत हूँ। पत्रकारिता के प्रति मेरी गहरी रुचि है, और...
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भदोही न्यायालय में हत्या मामले के दोषियों को सुनाई गई सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी सफलता, लाठी डंडे से मारपीट कर हत्या के मामले में चार दोषियों को सश्रम कारावास व अर्थदंड

जनपद भदोही में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित गंभीर अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध त्वरित और कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत न्यायालय से कड़ा निर्णय सामने आया है। पुलिस अधीक्षक भदोही श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप लाठी डंडे से मारपीट कर एक व्यक्ति की मृत्यु के मामले में चार दोषी अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है।

यह मामला थाना दुर्गागंज जनपद भदोही से संबंधित है। आवेदक आनंद कुमार यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी ग्राम धनऊपुर थाना दुर्गागंज द्वारा सूचना दी गई थी कि दिनांक 4 अक्टूबर 2019 को शाम करीब 7 बजे उनके चाचा राजेश कुमार ने अपने घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। इस बात को लेकर उनके पिता कमलेश कुमार यादव ने आपत्ति जताई तो इसी विवाद में राजेश कुमार पुत्र स्वर्गीय उमाशंकर यादव, राकेश कुमार पुत्र स्वर्गीय उमाशंकर यादव, प्रमिला देवी पत्नी राजेश कुमार तथा सुमन देवी पत्नी राकेश कुमार एक राय होकर गाली गलौज करने लगे और लात घूसा तथा लाठी डंडे से कमलेश कुमार यादव, उनकी पत्नी नगीना देवी और आवेदक के साथ मारपीट की।

मारपीट में गंभीर रूप से घायल कमलेश कुमार यादव को एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल ज्ञानपुर रेफर किया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में दिनांक 5 अक्टूबर 2019 को थाना दुर्गागंज पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 304, 323 और 504 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के क्रम में तथा पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस प्रकरण की प्रभावी पैरवी की गई। इसके फलस्वरूप आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को माननीय सत्र न्यायाधीश भदोही श्री अखिलेश दुबे द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तों के विरुद्ध निर्णय सुनाया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त राजेश कुमार एवं राकेश कुमार पुत्रगण उमाशंकर यादव निवासी ग्राम धनऊपुर थाना दुर्गागंज जनपद भदोही को धारा 304/34, 323/34 एवं 504 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रत्येक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 11000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं दोषसिद्ध अभियुक्ता प्रमिला देवी पत्नी राजेश कुमार तथा सुमन देवी पत्नी राकेश कुमार निवासी ग्राम धनऊपुर थाना दुर्गागंज जनपद भदोही को उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रत्येक को 6 वर्ष का कारावास एवं 11000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने की स्थिति में सभी दोषियों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस प्रशासन ने इस निर्णय को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई प्रभावी पुलिसिंग और सशक्त पैरवी का परिणाम बताया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए इस प्रकार का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि समाज में कानून का भय और न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहे।

मेरा नाम सावन कुमार है, और मैं न्यूज रिपोर्ट में वरिष्ठ क्राइम संवाददाता के रूप में कार्यरत हूँ। पत्रकारिता के प्रति मेरी गहरी रुचि है, और मैं हमेशा निष्पक्ष और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करने का प्रयास करता हूँ। समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करना और जनता की आवाज़ को सही मंच तक पहुँचाना मेरा उद्देश्य है।