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ज्ञानवापी मामले की सुनवाई फिर टली, राहुल गांधी के बयानबाजी केस पर 8 अक्टूबर को फैसला

ज्ञानवापी मामले की सुनवाई फिर टली, राहुल गांधी के बयानबाजी केस पर 8 अक्टूबर को फैसला

वाराणसी में ज्ञानवापी मूलवाद की सुनवाई 29 सितंबर तक टली, राहुल गांधी के बयानबाजी मामले पर 8 अक्टूबर को होगी सुनवाई।

वाराणसी: ज्ञानवापी मूलवाद से जुड़ा मामला बृहस्पतिवार को फिर से कोर्ट में नहीं चल सका। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक भावना भारती की कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय की है। वहीं, राहुल गांधी के बयानबाजी से संबंधित केस की सुनवाई आठ अक्तूबर को होगी।

ज्ञानवापी मामले का यह मुकदमा वर्ष 1991 से लंबित है। पिछले सुनवाई सत्र में मृतक हरिहर पांडेय की बेटियों की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसमें वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी को मुकदमे से हटाने संबंधी संशोधन का अनुरोध किया गया था। कोर्ट ने इस प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा था कि पक्षकार बनने के संबंध में अर्जी में संशोधन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

बेटियों की ओर से दलील दी गई कि वादी संख्या 5, जो कि एक प्राइवेट ट्रस्ट है, का सचिव स्वयं वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी है। इस कारण वह इस मुकदमे में अनुचित और अनावश्यक पक्षकार बन गए हैं। बेटियों ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वादी संख्या 5 और उसके सचिव को पक्षकार सूची से हटाया जाए ताकि मुकदमे की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

वहीं, राहुल गांधी के बयानबाजी मामले में हाईकोर्ट में पहले स्टे होने के कारण बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में सारनाथ तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने अभियोग पंजीकृत कराने के लिए वाद दायर किया था। अवर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ नीरज त्रिपाठी ने पहले इस वाद को 28 नवंबर 2024 को सरकार की पूर्वानुमति न होने के कारण खारिज कर दिया था। इसके बाद नागेश्वर मिश्र ने अपर सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह के पास पुनरिक्षण याचिका दायर की थी। अगली सुनवाई आठ अक्तूबर को निर्धारित की गई है।

दोनों मामलों में कोर्ट ने पक्षकारों और वादकारियों के संशोधन और कानूनी दावों पर विचार के लिए समय लिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन सुनवाईयों के परिणाम आगामी न्यायिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक दृष्टिकोणों पर भी असर डाल सकते हैं।

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