वाराणसी: ज्ञानवापी विवाद से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में है। शनिवार को आदि विश्वेशर पूजा-पाठ से जुड़े वाद की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। इस दौरान वादी शैलेन्द्र कुमार योगिराज ने एक नई अर्जी दाखिल करते हुए ज्ञानवापी परिसर में स्थित सील वजूखाने की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि सील वजूखाने की निगरानी के लिए वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई की अगली तारीख 22 नवंबर तय की है।
गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वजूखाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील किया गया था। हाल ही में वहां लगी सील के कपड़े के फटने की सूचना सामने आई थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने जिला जज की अदालत में आवेदन देकर कपड़ा बदलने की अनुमति मांगी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। हालांकि इस बीच वादी योगिराज ने सवाल उठाया है कि इतनी जल्दी सील पर लगा कपड़ा आखिर कैसे फट गया। उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है और इसके पीछे किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
योगिराज ने अपनी अर्जी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। ऐसे में अगर सील वजूखाने की सुरक्षा में कोई चूक होती है, तो यह आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सील के कपड़े को बदले जाने की प्रक्रिया पुलिस और प्रशासन की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या विवाद की गुंजाइश न रहे।
वादी की ओर से यह भी मांग की गई है कि सील वजूखाने के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और निगरानी की व्यवस्था चौबीसों घंटे सुनिश्चित की जाए। कैमरों की रिकॉर्डिंग को नियमित रूप से जांचने की भी सिफारिश की गई है ताकि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, अनधिकृत गतिविधि या तकनीकी गड़बड़ी को तुरंत पकड़ा जा सके।
अदालत में दाखिल यह अर्जी ज्ञानवापी विवाद से जुड़े उन कई बिंदुओं में से एक है, जिन पर लगातार बहस और सुनवाई जारी है। अब देखना होगा कि कोर्ट 22 नवंबर को इस अर्जी पर क्या निर्णय देता है और क्या सील वजूखाने पर सीसीटीवी लगाने का आदेश जारी होता है या नहीं।
ज्ञानवापी: सील वजूखाने की सुरक्षा को लेकर नई अर्जी, CCTV लगाने की मांग, 22 को सुनवाई

ज्ञानवापी वजूखाने की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए वादी ने सीसीटीवी लगाने की मांग की, अदालत 22 नवंबर को अगली सुनवाई करेगी।
Category: uttar pradesh varanasi legal dispute
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