वाराणसी: ज्ञानवापी स्थित मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजन की मांग समेत सात मुकदमों की सुनवाई बुधवार को जिला जज जय प्रकाश तिवारी की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान वजूखाना (तालाब) को सील करने में लगे ताले पर पुराने हो चुके कपड़े को बदलने की मांग पर बहस हुई। शासन की ओर से नियुक्त विशेष वकील राजेश मिश्र ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ज्ञानवापी परिसर की संवेदनशीलता को देखते हुए ताले पर लगा कपड़ा बदलना आवश्यक है।
विशेष वकील ने अदालत को बताया कि 16 मई 2022 को सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश पर और सुप्रीम कोर्ट की पुष्टि के बाद परिसर के वजूखाना को सील किया गया था। उस समय ताले पर कपड़ा लपेटकर उसे सीलबंद किया गया था। अब समय बीतने के साथ कपड़ा फट गया है और ऐसी स्थिति में गलतफहमियां या अफवाहें फैल सकती हैं। इसी वजह से कपड़े को हटाकर नया कपड़ा लगाना जरूरी है ताकि सीलिंग की स्थिति पर किसी तरह का विवाद न खड़ा हो।
अदालत ने इस प्रार्थना पत्र पर तत्काल फैसला देने के बजाय अगली तारीख 17 सितंबर तय की है। जिला जज ने कहा कि सिविल जज सीनियर डिवीजन और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवलोकन करने के बाद ही इस मांग पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित पक्षकारों ने भी अपने तर्क रखे और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी ने पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता पर सहमति जताई।
ज्ञानवापी परिसर से जुड़े मुकदमे पहले से ही देशभर में चर्चा का विषय रहे हैं। मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजन की मांग के साथ-साथ इस परिसर के विभिन्न हिस्सों को लेकर अदालत में कई मामलों की सुनवाई चल रही है। बुधवार की कार्यवाही ने एक बार फिर इस प्रकरण को सुर्खियों में ला दिया है और अब 17 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
वाराणसी: जिला जज की अदालत में सुनवाई, ज्ञानवापी वजूखाना के ताले पर कपड़ा बदलने पर बहस तेज

ज्ञानवापी वजूखाना सील पर लगे पुराने कपड़े को बदलने की मांग पर अदालत में सुनवाई हुई, जिस पर फैसला 17 सितंबर को आएगा।
Category: uttar pradesh varanasi religious dispute
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