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मिर्जापुर: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 21 साल की कठोर कारावास की सजा

मिर्जापुर: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 21 साल की कठोर कारावास की सजा

मिर्जापुर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी सतीश मिश्रा को पॉक्सो एक्ट के तहत 21 साल की कठोर कारावास, 20 हजार का अर्थदंड लगाया।

मिर्जापुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अदालत ने आरोपी सतीश मिश्रा को 21 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, मिर्जापुर चंद्रगुप्त यादव की अदालत ने सुनाया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

मामला वर्ष 2019 का है। 28 अगस्त को पीड़िता के पिता ने थाना चुनार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अभियुक्त सतीश मिश्रा ने उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा लिया था। पुलिस ने जांच के दौरान साक्ष्य एकत्र किए और चिकित्सकीय रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनीता गुप्ता ने मजबूत पैरवी की। विवेचना में उपनिरीक्षक वीर बहादुर सिंह और रणजीत सिंह, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी पंकज गौड़, महिला आरक्षी गुंजन यादव और मुख्य आरक्षी मन्नू सिंह का अहम योगदान रहा। न्यायालय में प्रस्तुत सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया और उसे कठोर सजा सुनाई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया कि जनपद में महिला और बालिकाओं से जुड़े अपराधों में पुलिस गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ऐसे अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाना और पीड़ितों को न्याय प्रदान करना है। उन्होंने इसे न्यायिक व्यवस्था की सख्ती और कानून के प्रति बढ़ते भरोसे का उदाहरण बताया।

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