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मिर्जापुर में खनिज परिवहन वाहनों में जीपीएस अनिवार्य, अवैध खनन पर लगेगी रोक

मिर्जापुर में खनिज परिवहन वाहनों में जीपीएस अनिवार्य, अवैध खनन पर लगेगी रोक

मिर्जापुर में खनिज परिवहन को पारदर्शी बनाने के लिए सभी वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य, अवैध खनन पर लगेगी रोक।

मिर्जापुर जिले में उपखनिजों के परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब जिले में उपखनिजों का परिवहन करने वाले सभी वाहनों के लिए जीपीएस पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, लखनऊ की ओर से जारी इस निर्देश का उद्देश्य अवैध खनन और उपखनिजों के गैरकानूनी परिवहन पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करना है।

जिला खनन अधिकारी ने बताया कि सभी उपखनिज परिवहन वाहनों को 15 नवंबर 2025 तक विभागीय पोर्टल पर जीपीएस पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस व्यवस्था के तहत हर वाहन में AIS-140 मानक का जीपीएस डिवाइस लगाया जाएगा जो सीधे विभागीय पोर्टल से इंटीग्रेटेड रहेगा। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के बाद जिन वाहनों में यह डिवाइस सक्रिय और पंजीकृत नहीं होंगे, उन्हें ई-प्रपत्र ई.एम.एम-11 या ई-प्रपत्र सी जारी नहीं किया जाएगा। इसके बिना किसी भी प्रकार का उपखनिज परिवहन संभव नहीं होगा।

खनन विभाग ने सभी खनन पट्टाधारकों, भण्डारणकर्ताओं और परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ खनन अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी जिसमें भारी जुर्माना और अन्य दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं।

इस नई प्रणाली से विभाग को न केवल खनिज परिवहन की रियल-टाइम ट्रैकिंग में सुविधा मिलेगी बल्कि अवैध खनन पर भी प्रभावी रोकथाम संभव होगी। अधिकारियों का मानना है कि यह व्यवस्था खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी राजस्व को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

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