पटना एमपी-एमएलए विशेष अदालत से पप्पू यादव को राहत, तीनों मामलों में मिली जमानत
पटना की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज तीनों मामलों में जमानत दे दी है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया, जबकि राजनीतिक हलकों में भी इस निर्णय को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
अदालत में दोनों पक्षों ने रखीं दलीलें
एमपी-एमएलए विशेष अदालत में संबंधित मामलों पर विस्तृत सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपों का स्वरूप गंभीर नहीं है और अभियुक्त जांच में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि न्यायिक हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।
वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सख्ती आवश्यक है। अभियोजन ने अदालत से जमानत याचिका खारिज करने का आग्रह किया। हालांकि, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद जमानत मंजूर कर ली।
तीन अलग-अलग मामलों में मिली राहत
जानकारी के अनुसार, पप्पू यादव के खिलाफ तीन अलग-अलग तिथियों में मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें कोतवाली थाना कांड संख्या भी शामिल है। अदालत ने शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है। जमानत की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई संभव है।
न्यायिक हिरासत से रिहाई की प्रक्रिया शुरू
इससे पहले उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। जमानत आदेश जारी होने के बाद अब रिहाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा।
समर्थकों में उत्साह, राजनीतिक चर्चा तेज
जमानत की खबर मिलते ही उनके समर्थकों ने खुशी व्यक्त की। कई कार्यकर्ताओं ने इसे न्याय की जीत बताया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जमानत मिलने के बाद पप्पू यादव की राजनीतिक सक्रियता में तेजी आ सकती है। आगामी कार्यक्रमों और गतिविधियों को लेकर अब नजरें टिकी रहेंगी।
फिलहाल अदालत के आदेश के बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और संबंधित मामलों की सुनवाई नियमानुसार जारी रहेगी।
