जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाजारों में बिक रहे प्रियागोल्ड बटर डिलाइट बिस्कुट के एक विशेष बैच (बैच नंबर E25KPO2FB) की बिक्री और वितरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब प्रोडक्ट की लैब जांच में इसे उपभोग के लिए असुरक्षित पाया गया। अधिकारियों के अनुसार, फूड सेफ्टी टीम लगातार बाजार में उपलब्ध खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी कर रही थी, जिसके दौरान इस बैच के बिस्कुट की सैंपलिंग की गई और जांच के लिए भेजा गया।
सैंपल को नेशनल फूड लेबोरेटरी, गाजियाबाद भेजा गया, जहां विस्तृत परीक्षण के बाद एनालिस्ट ने रिपोर्ट नंबर JK-665/DEC/25/786 (तारीख 05-12-2025) जारी की। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि बिस्कुट में सल्फाइट कंटेंट अधिकतम अनुमेय सीमा से काफी अधिक पाया गया। सल्फाइट की अत्यधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें एलर्जी या सांस संबंधी समस्याएं होती हैं।
फूड सेफ्टी अनंतनाग के नियुक्त अधिकारी ने बताया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम ने नियमित निरीक्षण के दौरान कई अन्य उत्पादों के साथ इस बिस्कुट ब्रांड के नमूने भी लिए थे। जांच के नतीजे सामने आने के बाद विभाग को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा। अधिकारियों ने यह भी कहा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट (FSSA), 2006 की धारा 3(1)(zz)(xi) के तहत किसी भी तरह का असुरक्षित खाद्य पदार्थ तैयार करना या बेचना कानूनन पूर्णत: प्रतिबंधित है।
अधिकारियों ने सेक्शन 36(3)(b) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया कि संबंधित बैच के बिस्कुट की बिक्री, स्टॉकिंग और वितरण अनंतनाग जिले में अगले आदेश तक पूरी तरह बंद रहेगा। जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी शेख जमीर अहमद ने सभी ट्रेडर्स, दुकानदारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को निर्देश दिया है कि वे तुरंत इस बैच को अपनी दुकानों और गोदामों से हटा दें। विभाग ने चेतावनी भी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी सतर्कता बढ़ गई है। कई जिलों के फूड सेफ्टी विभागों ने संकेत दिए हैं कि वे जल्द ही अपने-अपने क्षेत्रों में इस बिस्कुट बैच की जांच और सैंपलिंग शुरू करेंगे, ताकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा, और उपभोक्ताओं की सेहत को खतरे में डालने वाले उत्पादों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे पैक पर अंकित बैच नंबर की जांच करें और यदि उनके पास यह बैच मौजूद है तो इसका उपयोग न करें तथा निकटतम खाद्य सुरक्षा कार्यालय को इसकी सूचना दें।
अनंतनाग में प्रियागोल्ड बिस्कुट पर प्रतिबंध, लैब रिपोर्ट में खतरनाक सल्फाइट की हुई पुष्टि

अनंतनाग में प्रियागोल्ड बटर डिलाइट बिस्कुट का एक बैच असुरक्षित पाया गया, खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिक्री पर रोक लगाई।
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