अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिए गए एक संबोधन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भगवान श्रीराम को काल्पनिक बताए जाने से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बयान के खिलाफ दाखिल लंबित निगरानी याचिका पर गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान किसी भी पक्षकार की ओर से उपस्थित न होने के कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तिथि तय कर दी। अदालत में यह स्पष्ट किया गया कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों और दस्तावेजों पर अगली सुनवाई में विस्तार से विचार किया जाएगा।
इस प्रकरण की पृष्ठभूमि में बताया गया कि राहुल गांधी के उक्त बयान को लेकर अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की ओर से एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। इस प्रार्थना पत्र को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने 27 मई 2025 को खारिज कर दिया था। इसके बाद इस आदेश के खिलाफ हरिशंकर पांडेय ने जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की। उनका कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार सनातन धर्म से जुड़े पूर्व अवतारों और महान प्रतीकों पर आपत्तिजनक और तथ्यहीन बयान दिए जा रहे हैं जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं।
पुनरीक्षण याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिए गए संबोधन के दौरान भगवान श्रीराम को काल्पनिक पात्र बताना केवल एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। याचिकाकर्ता के अनुसार राहुल गांधी इससे पहले भी भगवान श्रीराम को लेकर इसी तरह के बयान देते रहे हैं जिससे विवाद उत्पन्न हुआ है। अदालत ने फिलहाल मामले में अगली सुनवाई की तिथि तय करते हुए संबंधित पक्षों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अब 12 जनवरी को होने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि इस निगरानी याचिका पर आगे क्या कानूनी रुख अपनाया जाता है।
राहुल गांधी के श्रीराम संबंधी बयान पर अदालत में सुनवाई, अगली तारीख 12 जनवरी तय

राहुल गांधी के श्रीराम पर बयान के मामले में अदालत ने सुनवाई टाली, अगली सुनवाई अब 12 जनवरी को होगी।
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