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वाराणसी: प्रदूषण फैलाने वाले ईंट भट्ठे को बंद करने का आदेश, ग्रामीणों को मिली राहत

वाराणसी: प्रदूषण फैलाने वाले ईंट भट्ठे को बंद करने का आदेश, ग्रामीणों को मिली राहत

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वाराणसी के चिरईगांव में प्रदूषण फैला रहे ईंट भट्ठे को बंद करने का आदेश दिया, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है।

वाराणसी के चिरईगांव क्षेत्र में लंबे समय से प्रदूषण की शिकायतों का सामना कर रहे ग्रामीणों को आखिरकार राहत मिली है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मेसर्स स्टार ब्रिक इंडस्ट्रीज को बंद करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई वायु प्रदूषण फैलाने और स्थानीय लोगों की सेहत पर पड़ रहे नकारात्मक असर को देखते हुए की गई है।

जानकारी के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 25 अगस्त 2025 को इस संबंध में आदेश जारी किया था और इसके अनुपालन के लिए 30 अगस्त को उपजिलाधिकारी सदर को पत्र भेजा गया। शिकायतकर्ता श्यामनारायण मौर्य को यह जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त हुई। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी रोहित सिंह ने 8 सितंबर को पुष्टि की कि ईंट भट्ठे को वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31-ए के तहत बंद करने का आदेश दिया गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि ईंट भट्ठे से निकलने वाला धुआं और राख न केवल फसलों को नुकसान पहुंचा रही थी बल्कि लोगों को सांस और आंखों की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा था। लगातार शिकायतों के बाद हुई इस कार्रवाई से अब गांव के लोगों को उम्मीद है कि उन्हें प्रदूषण से राहत मिलेगी।

स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि बंद करने के आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में फिर से इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी उद्योग के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

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