वाराणसी: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 24 साल पुराने सड़क हादसे में आरोपी को सजा
अमित मिश्रा की रिपोर्ट : वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक पुराने सड़क दुर्घटना मामले में प्रभावी पैरवी का परिणाम सामने आया है। थाना सारनाथ में वर्ष 2000 में दर्ज मुकदमे में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
24 साल पुराने मामले में आया फैसला
यह मामला थाना सारनाथ में पंजीकृत मु0अ0सं0-0159/2000 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304-ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद 31 मार्च 2026 को माननीय न्यायालय जेएम-02, वाराणसी ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाया।
अभियुक्त को मिली सजा और जुर्माना
न्यायालय ने अभियुक्त गुलाब यादव पुत्र पत्तू यादव निवासी रसूलगढ़ थाना सारनाथ को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही अभियुक्त पर कुल 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
प्रभावी पैरवी से मिली सफलता
इस मामले में थाना सारनाथ पुलिस और वाराणसी की मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई प्रभावी पैरवी को सफलता का मुख्य कारण बताया जा रहा है। पुलिस टीम ने साक्ष्यों और तथ्यों को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कार्रवाई
कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुराने मामलों में भी त्वरित और प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस फैसले को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
निष्कर्ष
लगभग 24 वर्ष पुराने मामले में आया यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया की निरंतरता और पुलिस की सक्रियता को दर्शाता है। यह संदेश भी देता है कि अपराध चाहे कितना ही पुराना क्यों न हो, कानून के दायरे से बच पाना संभव नहीं है।
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