चोलापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: लापरवाह ट्रैक्टर चालक पर मुकदमा, वाहन सीज

By
Savan Nayak
Savan Nayak is the Bureau Chief for Uttar Pradesh at News Report, a registered Hindi newspaper. He specializes in ground reporting on crime, law and order,...
3 Min Read
चोलापुर पुलिस ने लापरवाह ट्रैक्टर चालक का वाहन सीज कर दिया।

सड़क सुरक्षा अभियान के तहत चोलापुर पुलिस की सख्त कार्रवाई, लापरवाह ट्रैक्टर चालक पर मुकदमा दर्ज, वाहन सीज

कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार सड़क सुरक्षा अभियान के तहत थाना चोलापुर पुलिस ने एक लापरवाह वाहन चालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उसका वाहन सीज कर दिया है। यह कार्रवाई सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत की गई।

अमित मिश्र की रिपोर्ट  : पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कमिश्नरेट क्षेत्र में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना चोलापुर पुलिस टीम ने कार्रवाई की।

विपरीत दिशा में तेज रफ्तार से चला रहा था ट्रैक्टर

दिनांक 21 फरवरी 2026 को समय करीब 10:45 बजे महावीर मंदिर उदयपुर साई हाईवे पर यातायात चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक ट्रैक्टर चालक को विपरीत दिशा से तेज गति, लापरवाही एवं उतावलेपन के साथ सार्वजनिक मार्ग पर वाहन चलाते हुए पाया। वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलाया जा रहा था, जिससे किसी भी समय गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी।

जांच के दौरान चालक से वाहन के वैध कागजात मांगे गए, लेकिन वह आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रथम दृष्टया यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के अंतर्गत दंडनीय पाया गया।

चालक और वाहन का विवरण

वाहन चालक का नाम रामा यादव पुत्र देवनन्दन यादव, निवासी ग्राम रामपुर, थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 45 वर्ष है।

चालक द्वारा संचालित वाहन ट्रैक्टर महेन्द्रा 275 DI (वाहन संख्या UP65BK5107) है, जिसे विपरीत दिशा में तेज गति से चलाते हुए पाया गया।

मुकदमा दर्ज, वाहन एमवी एक्ट के तहत सीज

उक्त प्रकरण में थाना चोलापुर पर मु0अ0सं0 0075/2026 धारा 281 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाहीपूर्ण संचालन को देखते हुए संबंधित ट्रैक्टर को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अंतर्गत सीज कर पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। मामले में अग्रेतर विधिक कार्रवाई जारी है।

कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम

1. उपनिरीक्षक अवनीश कुमार मिश्रा, थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. कांस्टेबल अविनाश शर्मा, थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

जनसामान्य से अपील

पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन ने आमजन से अपील की है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें। निर्धारित गति सीमा का अनुपालन करें और वाहन के सभी वैध दस्तावेज अपने साथ रखें। नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।