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वाराणसी: अवैध निर्माणों पर वीडीए की बड़ी कार्रवाई, दो व्यावसायिक भवन किए सील

वाराणसी: अवैध निर्माणों पर वीडीए की बड़ी कार्रवाई, दो व्यावसायिक भवन किए सील

वाराणसी में वीडीए ने उपाध्यक्ष के निर्देश पर जोन-4, नगवां में दो बड़े व्यावसायिक भवनों को अवैध निर्माण के चलते सील किया।

वाराणसी: विकास प्राधिकरण (वीडीए) की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को जोन-4, वार्ड-नगवां क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। यह कार्रवाई वी डी ए के उपाध्यक्ष आईएएस पुलकित गर्ग के निर्देश पर की गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर दो बड़े निर्माण कार्यों को सील कर दिया और संबंधित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला और पूरी प्रवर्तन टीम मौजूद रही।

पहला मामला: 1100 वर्गफीट का व्यावसायिक निर्माण सील

मौजा-अमरा, वार्ड-नगवां में शशि कुमार पाल द्वारा लगभग 1100 वर्गफीट क्षेत्रफल में (बी+जी) तल का व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि इस निर्माण के लिए कोई स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध नहीं था। नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27, 28(1) और 28(2) के अंतर्गत इसे अवैध मानते हुए प्रवर्तन टीम ने पूरे भवन को सील कर दिया। इस दौरान भवन के निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया और मामले में आगे की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

दूसरा मामला: 2700 वर्गफीट का अवैध भवन ढांचा सील

दूसरा मामला मौजा-खुशीपुर, वार्ड-नगवां से जुड़ा है, जहां रिंकू गुप्ता द्वारा लगभग 2700 वर्गफीट क्षेत्रफल में (जी+1) तल का निर्माण कार्य बिना स्वीकृति मानचित्र के किया जा रहा था। टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य की पुष्टि की और इसे भी नियमानुसार सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर चल रहा निर्माण सीधे तौर पर अधिनियम का उल्लंघन है, इसलिए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी थी।

प्राधिकरण का कड़ा रुख

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोग केवल वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें और निर्माण कार्य शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से मानचित्र स्वीकृत कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति के निर्माण करता है, तो प्राधिकरण द्वारा उसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी जैसी मंगलवार को की गई।

आमजन को चेतावनी और सलाह

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अवैध निर्माण न केवल कानूनी उल्लंघन है, बल्कि भविष्य में संपत्ति विवाद और वित्तीय नुकसान का कारण भी बन सकता है। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिचौलियों के झांसे में न आएं और किसी भी तरह की खरीद-फरोख्त या निर्माण कार्य से पूर्व आधिकारिक दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें।

इस कार्रवाई को वाराणसी शहर में अवैध निर्माणों पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से क्षेत्र में अनियोजित निर्माण पर रोक लगेगी और शहर की मूलभूत संरचना को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

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