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Varanasi

चौबेपुर मुठभेड़ मामले में मजिस्ट्रेट जांच शुरू, 30 मार्च तक मांगे गए साक्ष्य-बयान

Sandeep Srivastava Sub Editor News Report Newspaper
Last updated: 17/03/2026 11:04
By
Sandeep Srivastava
Sandeep Srivastava Sub Editor News Report Newspaper
BySandeep Srivastava
Sandeep Srivastava serves as a Sub Editor at News Report, a registered Hindi newspaper dedicated to ethical, accurate, and reader-focused journalism. He is responsible for copy...
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3 Min Read
चौबेपुर मुठभेड़ स्थल पर पुलिस जांच करती हुई
एसटीएफ और अभियुक्त के बीच हुई मुठभेड़ के बाद जांच करती पुलिस टीम
Contents
  • चौबेपुर मुठभेड़ मामले में मजिस्ट्रेट जांच शुरू, 30 मार्च तक मांगे गए साक्ष्य और बयान
  • मुठभेड़ में घायल अभियुक्त की हुई थी मौत
  • 30 मार्च तक मांगे गए साक्ष्य और बयान
  • निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का भरोसा

चौबेपुर मुठभेड़ मामले में मजिस्ट्रेट जांच शुरू, 30 मार्च तक मांगे गए साक्ष्य और बयान

वाराणसी: चौबेपुर क्षेत्र के सीवों अंडरपास के पास 4 फरवरी 2026 की रात हुई एसटीएफ और अभियुक्त के बीच मुठभेड़ के मामले में अब प्रशासन ने औपचारिक रूप से मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर इस संवेदनशील प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी उप जिलाधिकारी राजातालाब शांतुन कुमार सिनसिनवार को सौंपी गई है। घटना के बाद से ही इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज थीं, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।

मुठभेड़ में घायल अभियुक्त की हुई थी मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुठभेड़ के दौरान गाजीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के गैरहट गांव निवासी बनारसी यादव, जो राजनाथ उर्फ झोटा यादव का पुत्र था, गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान अभियुक्त ने एसटीएफ वाराणसी यूनिट पर जानलेवा फायरिंग की थी। इसके जवाब में आत्मरक्षा में की गई पुलिस की कार्रवाई में उसे गोली लगी। घायल अवस्था में उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद कई सवाल उठे, जिनके निष्पक्ष उत्तर के लिए मजिस्ट्रेट जांच आवश्यक मानी गई।

30 मार्च तक मांगे गए साक्ष्य और बयान

जांच अधिकारी उप जिलाधिकारी शांतुन कुमार सिनसिनवार ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति के पास इस घटना से संबंधित कोई प्रत्यक्ष जानकारी, दस्तावेज, वीडियो या अन्य साक्ष्य उपलब्ध हों, तो वे 30 मार्च 2026 तक उनके न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हर सूचना और साक्ष्य को गंभीरता से लिया जाएगा और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष तैयार किए जाएंगे।

निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का भरोसा

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस जांच का उद्देश्य घटना के हर पहलू की गहराई से पड़ताल करना है, ताकि किसी भी प्रकार की शंका या भ्रम की स्थिति न रहे। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी।

प्रशासन का मानना है कि इस तरह की जांच न केवल कानून व्यवस्था पर जनता के विश्वास को मजबूत करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि किसी भी कार्रवाई में जवाबदेही बनी रहे। अब सभी की नजरें इस जांच के निष्कर्ष पर टिकी हैं, जो इस मुठभेड़ से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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