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Uttar Pradesh

यूपी में 1 अप्रैल से अंडों पर एक्सपायरी डेट अनिवार्य, नियम तोड़ने पर कार्रवाई

Sandeep Srivastava Sub Editor News Report Newspaper
Last updated: 18/03/2026 07:43
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Sandeep Srivastava
Sandeep Srivastava Sub Editor News Report Newspaper
BySandeep Srivastava
Sandeep Srivastava serves as a Sub Editor at News Report, a registered Hindi newspaper dedicated to ethical, accurate, and reader-focused journalism. He is responsible for copy...
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अंडों पर एक्सपायरी डेट की जानकारी वाला पैकेट
यूपी में अंडों पर एक्सपायरी डेट अनिवार्य करने के नए नियम लागू

1 अप्रैल से यूपी में अंडों पर एक्सपायरी डेट अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। आगामी 1 अप्रैल से बाजार में बिकने वाले अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक अंडे या उसकी पैकेजिंग पर यह स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि अंडा कब उत्पादित हुआ है और उसकी उपयोग की अंतिम तिथि क्या है, जिससे उपभोक्ता उसकी ताजगी का सही आकलन कर सकें।

पशुपालन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह कदम खाद्य गुणवत्ता में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। विभाग का कहना है कि वर्तमान में बाजार में कई बार ऐसे अंडे भी बिकते हैं जो कई दिनों या हफ्तों पुराने होते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाता है। नए नियम के लागू होने के बाद उपभोक्ता खुद तय कर सकेंगे कि वे कितने ताजे और सुरक्षित अंडे खरीद रहे हैं।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल बड़े व्यापारियों या संगठित पोल्ट्री फार्मों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छोटे दुकानदारों, थोक विक्रेताओं और स्थानीय स्तर पर अंडे बेचने वाले सभी विक्रेताओं पर समान रूप से लागू होगा। प्रत्येक अंडे या उसकी पैकेजिंग पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

पशुपालन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, लाइसेंस निरस्तीकरण और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई शामिल हो सकती है। साथ ही, प्रारंभिक चरण में जागरूकता अभियान चलाकर व्यापारियों और किसानों को इस नई व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि वे समय रहते आवश्यक बदलाव कर सकें।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय उपभोक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे न केवल खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार आएगा, बल्कि बाजार में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इसके अलावा पोल्ट्री उद्योग में मानकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रतिस्पर्धा अधिक व्यवस्थित और स्वस्थ हो सकेगी।

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गौरतलब है कि अंडे आम जनजीवन में दैनिक उपयोग की प्रमुख खाद्य सामग्री हैं। ऐसे में उनकी गुणवत्ता और ताजगी सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। सरकार का यह कदम सुरक्षित और बेहतर खाद्य विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

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