शाइन सिटी कंपनी पर 80 लाख रुपये की ठगी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज
संवाददाता विवेक तिवारी की रिपोर्ट : वाराणसी के पत्रकारपुरम कॉलोनी (चुप्पेपुर) निवासी सैयद अली ने शाइन सिटी कंपनी के खिलाफ करीब 80 लाख रुपये की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर अदालत के हस्तक्षेप के बाद कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में राशिद नसीम समेत चार आरोपियों को नामजद किया है और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।
निवेश के नाम पर रचा गया सुनियोजित जाल
पीड़ित सैयद अली के अनुसार, उन्हें मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित साकी नाका क्षेत्र के रहने वाले जावेद शेख साकिर और उसके भाई जावेद ने शाइन सिटी प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। दोनों आरोपियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस प्रोजेक्ट में निवेश करने पर उनकी राशि एक वर्ष के भीतर दोगुनी हो जाएगी।
आरोप है कि विश्वास दिलाने के लिए आरोपियों ने जमीन, प्रोजेक्ट प्लान और वीडियो कॉल के माध्यम से विभिन्न प्रस्तुतियां दिखाईं, जिससे पीड़ित उनके झांसे में आ गया। इसके बाद सैयद अली ने करीब 30 लाख रुपये बैंक के माध्यम से और लगभग 50 लाख रुपये नकद निवेश कर दिए। निवेश के एवज में उन्हें 18 महीने का अनुबंध भी दिया गया।
फर्जीवाड़ा सामने आने पर शुरू हुआ टालमटोल
कुछ समय बाद जब शाइन सिटी कंपनी से जुड़े फर्जीवाड़े की खबरें सामने आने लगीं, तब सैयद अली को अपने निवेश पर संदेह हुआ। उन्होंने आरोपियों से अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन आरोपियों ने लगातार टालमटोल शुरू कर दी।
पीड़ित का कहना है कि वह आरोपियों के पीछे दुबई तक गए, जहां उन्हें आंशिक भुगतान और कुछ चेक देकर बाकी रकम लौटाने का आश्वासन दिया गया। हालांकि, बाद में आरोपियों ने न केवल भुगतान से इनकार कर दिया, बल्कि गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस से गुहार के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
सैयद अली ने बताया कि उन्होंने कई बार स्थानीय पुलिस से शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लगातार उपेक्षा के बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कैंट पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
कोर्ट के आदेश के बाद कैंट थाना पुलिस ने जावेद शेख साकिर, जावेद और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इनमें मुख्य रूप से धोखाधड़ी (धारा 420), आपराधिक साजिश (धारा 120बी) और धमकी (धारा 506) जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं।
जांच में जुटी पुलिस, गिरफ्तारी की तैयारी
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। निवेश के नाम पर की गई इस ठगी के तार अन्य पीड़ितों से भी जुड़ सकते हैं, इसलिए पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है।
यह मामला एक बार फिर निवेश के नाम पर हो रही ठगी की घटनाओं को उजागर करता है, जिसमें लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें।
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