ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत वाराणसी में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक हत्या के मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी को सजा दिलाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी प्रथम, वाराणसी की अदालत ने आरोपी सीताराम पासवान को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
2019 के हत्या मामले में आया फैसला
यह मामला थाना चौबेपुर में वर्ष 2019 में दर्ज मुकदमा संख्या 00112/2019 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत केस दर्ज किया गया था। लंबे समय तक चली सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
बिहार निवासी आरोपी को मिली सजा
दोषी ठहराए गए अभियुक्त की पहचान सीताराम पासवान पुत्र स्वर्गीय परशुराम पासवान उर्फ बद्दुदीन पासवान, निवासी मानिकपुर थाना राजपुर, जनपद बक्सर (बिहार) के रूप में हुई है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे हत्या का दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मजबूत पैरवी
प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत पुलिस आयुक्त वाराणसी मोहित अग्रवाल के निर्देशन में इस मामले की लगातार समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग की गई। वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना और लोक अभियोजक के समन्वित प्रयासों के चलते यह सफलता हासिल हुई।
पुलिस और अभियोजन की अहम भूमिका
इस मामले में आरोपी को सजा दिलाने में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विवेचना से लेकर अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करने तक हर स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप दोषी को कड़ी सजा दिलाई जा सकी।
अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश
इस फैसले के बाद वाराणसी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के माध्यम से ऐसे मामलों में शीघ्र और प्रभावी न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे।
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