वाराणसी: कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर मानहानि मामले में घिरे, अदालत में सुनवाई

वाराणसी अदालत में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई हुई, अगली तारीख 25 सितंबर तय की गई है।

Tue, 19 Aug 2025 13:38:44 - By : SANDEEP KR SRIVASTAVA

वाराणसी: अदालत में सोमवार को दो अलग-अलग मानहानि मामलों की सुनवाई हुई। दोनों ही मामलों में न्यायालय ने विस्तृत बहस सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 25 सितंबर निर्धारित की है। मामलों में एक कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से जुड़ा है, जबकि दूसरा दृष्टि संस्थान के प्रबंधक के खिलाफ दर्ज परिवाद से संबंधित है।

पहले मामले में अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ परिवाद दायर किया था। आरोप लगाया गया कि तीन दिसंबर 2024 को वाराणसी में आयोजित कथा के दौरान ठाकुर ने अपने प्रवचन में भारत विभाजन और कश्मीरी ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए जयचंदों को जिम्मेदार ठहराया था। अधिवक्ता का कहना है कि इस बयान से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर मानसिक आघात पहुंचा है। अदालत ने सुनवाई के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत वादी अधिवक्ता के बयान दर्ज करने के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की है।

दूसरे मामले में दृष्टि संस्थान के प्रबंधक के विरुद्ध दाखिल परिवाद पर सुनवाई हुई। यह मामला अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी सिंह सिकरवार और नरेश सिकरवार के माध्यम से दाखिल किया था। आरोप है कि 14 जुलाई 2025 को वायरल हुए एक वीडियो में संस्थान के निदेशक ने अधिवक्ताओं को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस टिप्पणी को वकीलों की गरिमा के खिलाफ बताते हुए इसे मानहानि करार दिया गया और मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत ने इस मामले की भी अगली सुनवाई 25 सितंबर को निर्धारित की है।

दोनों मामलों को लेकर कानूनी हलकों में चर्चा तेज है। स्थानीय अधिवक्ता समुदाय का कहना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में अदालत के फैसले से यह स्पष्ट होगा कि सार्वजनिक मंचों पर दिए गए बयान किस हद तक व्यक्तिगत गरिमा और पेशेवर सम्मान को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, आरोपित पक्ष की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

अदालत में अगली सुनवाई के दौरान दोनों मामलों में विस्तृत बहस होने की संभावना है। सभी की निगाहें अब 25 सितंबर पर टिकी हैं, जब यह तय होगा कि मानहानि के ये प्रकरण आगे किस दिशा में बढ़ते हैं।

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