Mon, 11 Aug 2025 13:19:31 - By : SANDEEP KR SRIVASTAVA
कानपुर: साकेतनगर समेत शहर के कई इलाकों में पार्कों और आरक्षित भूखंडों पर अवैध निर्माण व कब्जे के गंभीर आरोपों की जांच प्रशासन ने तेज कर दी है। एडीएम (सिटी) की अध्यक्षता वाली कमेटी दो दिन पहले मौके पर निरीक्षण कर चुकी है और अब जमीनों से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, एक-दो दिन में जांच रिपोर्ट तैयार होकर जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
शिकायत के मुताबिक, साकेतनगर में अखिलेश दुबे ने सामुदायिक केंद्र आवंटित कराकर ‘किशोरी वाटिका’ नाम से तीन मंजिला गेस्ट हाउस का निर्माण किया और उसकी आड़ में बगल में स्थित पार्क को भी कब्जा लिया। इतना ही नहीं, तेजाब मिल स्थित पार्क पर भी अवैध भवन खड़ा करने का आरोप है।
आज़ादनगर निवासी आशीष शुक्ला द्वारा दी गई शिकायत में विस्तृत रूप से कई भूखंडों पर अवैध कब्जों और निर्माण का विवरण दिया गया है। इसमें भूखंड संख्या-152, जूही कलां, साकेतनगर का उल्लेख है, जिसका क्षेत्रफल 3719 वर्गगज है और भू-प्रयोग पार्क के रूप में निर्धारित है। आरोप है कि 365 वर्गमीटर क्षेत्र में सामुदायिक केंद्र के नाम पर आवंटन लेकर ‘किशोरी वाटिका’ मैरिज हॉल का संचालन हो रहा है और पूरे पार्क का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है।
शिकायत में भूखंड संख्या-559, योजना संख्या द्वितीय, डब्ल्यू/1 का भी जिक्र है, जिसका क्षेत्रफल 1.11 एकड़ है और जिसे पार्क के लिए आरक्षित किया गया था। आरोप है कि बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराए यहां बृज किशोरी संस्थान का निर्माण कराया गया। इसी प्रकार, भूखंड संख्या-558/1, जूही कलां, योजना संख्या-2, ब्लॉक डब्ल्यू-1 पर बृज किशोरी दुबे होम्योपैथी चिकित्सालय की आड़ में अवैध निर्माण का आरोप है।
तेजाब मिल कैंपस स्थित भूखंड संख्या 84/63, जो उत्तरीय रेलवे सहकारी समिति के पार्क के रूप में दर्ज है, पर भी कब्जा कर अवैध भवन बनाने की शिकायत है। वहीं, भूखंड संख्या 127/591, डब्ल्यू ब्लॉक, केशव नगर में एसडी प्रमोटर के नाम से अवैध निर्माण कर ‘शक्तिदीप पैलेस’ का संचालन होने की बात सामने आई है। इसके अतिरिक्त, कंपनीबाग चौराहे पर रेस्टोरेंट के लिए स्वीकृत भवन मानचित्र के विपरीत निर्माण कर मॉल संचालित करने, और 13/388 सिविल लाइंस में वक्फ या शत्रु संपत्ति मानी जाने वाली 4028 वर्गमीटर जमीन पर दस्तावेजों में हेरफेर कर कब्जा करने के आरोप भी लगाए गए हैं।
जवाहर विद्या समिति के स्कूल भूखंड संख्या-70 को रिकॉर्ड में पार्क के रूप में दर्शाने की भी शिकायत की गई है। इन सभी मामलों में शिकायतें मुख्यमंत्री, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव गृह और मंडलायुक्त तक भेजी गई हैं।
जिलाधिकारी के आदेश पर गठित जांच कमेटी में केडीए सचिव और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। कमेटी ने पहले चरण में स्थलों का निरीक्षण किया और अब राजस्व व नगर निगम अभिलेखों से लेकर केडीए के स्वीकृति रिकॉर्ड तक की जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद इन अवैध कब्जों व निर्माण पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।