लुधियाना : विदेशी महिला को गोली मारी, दोस्त ने राइड पर न जाने पर किया हमला

लुधियाना में उज्बेकिस्तान की महिला को दोस्तों ने गोली मारी, राइड पर जाने से मना करने पर हुई घटना; दो आरोपी गिरफ्तार

Fri, 19 Dec 2025 00:09:12 - By : SUNAINA TIWARI

लुधियाना : एक विदेशी महिला पर गोली चलाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। उज्बेकिस्तान से भारत आई 32 वर्षीय महिला नाजोकाट स्पारोवा को दो दोस्तों ने केवल इस बात पर गोली मार दी क्योंकि उसने उनके साथ राइड पर जाने से इनकार कर दिया। गोली महिला की छाती में लगी, जिसके बाद वह सड़क पर गिर पड़ी। राहगीरों की मदद से उसे तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने समय रहते इलाज कर उसकी जान बचा ली।

पुलिस के अनुसार यह घटना 11 दिसंबर की है। घायल महिला के बयान के आधार पर थाना सदर पुलिस ने फरीदकोट के न्यू हरजिंदर नगर निवासी बलविंदर सिंह 50 वर्ष और लुधियाना के जस्सियां रोड स्थित रघुबीर पार्क निवासी हरजिंदर सिंह 32 वर्ष के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पीड़िता नाजोकाट स्पारोवा पिछले वर्ष भारत आई थी और दिल्ली के लाजपत नगर में रह रही थी। करीब छह महीने पहले वह लुधियाना पहुंची और पक्खोवाल रोड स्थित गांव दाद के पास एक होटल में ठहरी हुई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका परिचित बलविंदर सिंह अपने दोस्त हरजिंदर सिंह के साथ कार में होटल पहुंचा था। बातचीत के दौरान दोनों ने उस पर उनके साथ घूमने जाने का दबाव बनाया, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर बहस बढ़ गई और दोनों उसे जबरन साथ ले जाने की जिद पर अड़ गए।

महिला के अनुसार इसी दौरान बलविंदर सिंह ने कार के डैशबोर्ड से रिवाल्वर निकालकर उसे धमकी दी कि अगर वह साथ नहीं चली तो उसे गोली मार दी जाएगी। जब महिला ने फिर भी मना किया तो आरोपी ने गोली चला दी, जो सीधे उसकी छाती में जा लगी। घायल महिला मौके पर गिर पड़ी और आरोपी वहां से फरार हो गए। कुछ ही देर बाद वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने महिला को सड़क पर पड़ा देखा और तुरंत अस्पताल पहुंचाया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने पर वे अस्पताल पहुंचे, लेकिन महिला की हालत गंभीर होने के कारण तत्काल बयान दर्ज नहीं किया जा सका। कुछ दिन बाद डॉक्टरों ने उसे बयान देने के लिए फिट घोषित किया, जिसके बाद पूरा घटनाक्रम दर्ज कर मामला दर्ज किया गया। डीसीपी रूरल जसकिरनजीत सिंह तेजा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 हत्या का प्रयास, 3 5 सामान्य इरादे से किया गया अपराध और 351 3 गंभीर आपराधिक धमकी के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और घटना में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद करने के प्रयास जारी हैं।

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