Thu, 17 Jul 2025 21:55:33 - By : SANDEEP KR SRIVASTAVA
वाराणसी: वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हाई फ्लड जोन क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण को रोकते हुए एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत को सील कर दिया है। यह कार्रवाई गुरुवार को लंका थाना क्षेत्र के नगवां वार्ड अंतर्गत छित्तुपुर पंचायत भवन मार्ग पर की गई, जहां बिना अनुमति और चेतावनी के बावजूद रात्रि में चोरी-छिपे निर्माण कार्य जारी था।
जानकारी के अनुसार, रितेश पटेल नामक व्यक्ति द्वारा लगभग 300 वर्गफुट क्षेत्रफल के भूखंड पर जी+3 मंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा था। यह क्षेत्र हाई फ्लड जोन के अंतर्गत आता है, जहां किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। प्राधिकरण को निर्माण कार्य की भनक लगते ही नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा के तहत रितेश को पहले ही विधिवत नोटिस थमाया गया था। बावजूद इसके, उन्होंने प्राधिकरण के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए रात्रि के समय गुपचुप तरीके से निर्माण जारी रखा।
विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम को जब इस अवैध गतिविधि की दोबारा सूचना मिली, तो जोनल अभियंता के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर तुरंत निर्माण कार्य को रुकवाया गया। मौके की जांच के बाद पाया गया कि निर्माण कार्य पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध किया जा रहा है। इसके बाद प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए पूरी इमारत को सील कर दिया और उसे पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।
वीडीए अधिकारियों ने बताया कि शहर के संवेदनशील और नियोजित क्षेत्रों में किसी भी तरह का अनाधिकृत निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाई फ्लड जोन जैसे क्षेत्रों में अवैध निर्माण न सिर्फ नगर विकास नियमों का उल्लंघन है, बल्कि लोगों की जान और संपत्ति के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्माणकर्ता भविष्य में इस सील को तोड़ने या निर्माण कार्य पुनः शुरू करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई और सख्त होगी।
इस कार्रवाई से क्षेत्र में रह रहे लोगों और अन्य निर्माणकर्ताओं के लिए भी एक सख्त संदेश गया है कि नगर नियोजन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर अवैध निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त करें और निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।