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Bareilly

बरेली: बीडीए की बड़ी कार्रवाई, बदायूं रोड पर 30 बीघे में दो अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

Mridul Kr Tiwari Editor in Chief News Report Newspaper
Last updated: 18/02/2026 14:39
By
Mridul Kumar Tiwari
Mridul Kr Tiwari Editor in Chief News Report Newspaper
ByMridul Kumar Tiwari
Mridul Kumar Tiwari is the Editor-in-Chief of News Report, a registered Hindi newspaper dedicated to credible, independent, and public-interest journalism. He oversees editorial operations, newsroom standards,...
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4 Min Read
बदायूं रोड पर अवैध कॉलोनी ध्वस्त करते बीडीए के बैकहोलोडर और पुलिस बल
बरेली के बदायूं रोड पर 30 बीघे में फैली अवैध कॉलोनी को बीडीए ने ध्वस्त किया।
Contents
  • बरेली में बीडीए की बड़ी कार्रवाई, बदायूं रोड पर 30 बीघे में बस रही दो अवैध कॉलोनियां ध्वस्त
  • बिना स्वीकृति हो रहा था भूखंड चिह्नांकन और निर्माण
  • बैकहोलोडर से की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
  • अभियंताओं की भूमिका पर भी सवाल
  • अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान रहेगा जारी

बरेली में बीडीए की बड़ी कार्रवाई, बदायूं रोड पर 30 बीघे में बस रही दो अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

बरेली विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को बदायूं रोड पर 30 बीघे से अधिक क्षेत्रफल में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई बीडीए उपाध्यक्ष डॉ मनिकंडन ए के निर्देश पर की गई। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने मौके पर बैकहोलोडर की मदद से अवैध रूप से बनाए गए ढांचों को तोड़ दिया। इस दौरान कुछ कालोनाइजरों ने विरोध जताया और नोकझोंक की स्थिति भी बनी, लेकिन सुरक्षाबलों की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी कर ली गई।

बिना स्वीकृति हो रहा था भूखंड चिह्नांकन और निर्माण

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार थाना सुभाषनगर क्षेत्र के ग्राम करेली बदायूं रोड पर बब्लू पटेल और अजय यादव द्वारा बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यहां भूखंडों का चिह्नांकन किया जा चुका था और नाली, सड़क तथा बाउंड्रीवाल का निर्माण भी कराया जा रहा था। संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि बब्लू पटेल और अन्य द्वारा करीब 10 बीघे तथा अजय यादव द्वारा लगभग 20 बीघे क्षेत्र में कॉलोनी विकसित की जा रही थी।

प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट किया गया कि विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का कॉलोनी निर्माण या भूखंड विक्रय अवैध है। ऐसे मामलों में उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है।

बैकहोलोडर से की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

मंगलवार को प्रवर्तन टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने बैकहोलोडर चलाकर अवैध रूप से बनाई गई सड़कों, नालियों और अन्य संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध दर्ज कराया और टीम से बहस भी की, लेकिन सुरक्षाकर्मियों की सख्ती के बाद स्थिति नियंत्रण में रही।

अभियंताओं की भूमिका पर भी सवाल

शहर में लगातार मिल रही अवैध निर्माण की शिकायतों को लेकर प्राधिकरण के भीतर अभियंताओं की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। शीर्ष अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद कई क्षेत्रों में अवैध निर्माण जारी रहने को लेकर अनदेखी और मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने कहा कि यदि किसी भी क्षेत्र में अभियंताओं की लापरवाही या अनदेखी सामने आती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।

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अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान रहेगा जारी

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ मनिकंडन ए ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध कॉलोनियों और निर्माण कार्यों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्राधिकरण का उद्देश्य अनियोजित विकास को रोकना और नियमानुसार शहरी विकास सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड या संपत्ति की खरीद से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य कर लें।

बदायूं रोड पर की गई यह कार्रवाई प्राधिकरण की सख्त नीति का संकेत है। प्राधिकरण ने दोहराया कि बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई भविष्य में भी की जाएगी, ताकि शहर में नियोजित और सुरक्षित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

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