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भदोही में गुंडा एक्ट के तहत अपराधी जिला बदर, पुलिस ने घर पर आदेश चस्पा कर की मुनादी

भदोही में गुंडा एक्ट के तहत अपराधी जिला बदर, पुलिस ने घर पर आदेश चस्पा कर की मुनादी

भदोही प्रशासन ने ज्ञानपुर के अपराधी शिवकुमार को गुंडा एक्ट के तहत छह माह के लिए जिला बदर किया है ताकि क्षेत्र में सुरक्षा बनी रहे।

भदोही: आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में प्रशासन ने एक और ठोस कदम उठाया है. ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के अपराधी शिवकुमार को गुंडा एक्ट के तहत छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है. इस कार्रवाई का उद्देश्य स्थानीय लोगों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करना और क्षेत्र में अपराधों पर नियंत्रण बनाए रखना है. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश की प्रति शुक्रवार 14 नवंबर 2025 को उसके घर पर चस्पा की गई और सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई गई ताकि हर व्यक्ति को इस निर्णय की जानकारी मिल सके.

प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार शिवकुमार पुत्र स्व रामसजीवन निवासी चकमानसिंह थाना ज्ञानपुर जिले में मारपीट, गाली गलौज और दबंगई जैसे अपराधों के लिए पहचाना जाता रहा है. उसके व्यवहार से स्थानीय लोगों में लगातार भय और असुरक्षा की भावना बनी रहती थी. पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज मामलों और उसके आपराधिक इतिहास की विस्तृत समीक्षा के बाद इस कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की गई. स्थानीय पुलिस ने पूरे मामले में प्रभावी पैरवी की जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट भदोही शैलेष कुमार और अपर जिला मजिस्ट्रेट ने संयुक्त रूप से गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत उसे छह माह के लिए जिले की सीमाओं से बाहर भेजने का आदेश जारी किया.

इस आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक भदोही अभिमन्यु मांगलिक और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस टीम ने अभियुक्त के घर पहुंचकर आदेश की उद्घोषणा की. टीम ने मौके पर डुग डुगी बजवाकर आदेश को सार्वजनिक किया और उसकी प्रति दीवार पर चस्पा की ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि प्रशासन अपराध नियंत्रण को लेकर पूरी तरह गंभीर है. आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शिवकुमार निर्धारित अवधि के दौरान यदि जिले की सीमा के भीतर पाया जाता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी. प्रशासन का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से आपराधिक प्रवृत्तियों पर कड़ा अंकुश लगेगा और आम जनता को राहत मिलेगी.

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