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बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, ऊर्जा विभाग ने बकाए पर दी 25% तक की छूट, ब्याज माफ

बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, ऊर्जा विभाग ने बकाए पर दी 25% तक की छूट, ब्याज माफ

ऊर्जा विभाग ने लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बकाए पर 25% तक की छूट और पूरा ब्याज माफ करने की तीन महीने की योजना शुरू की।

ऊर्जा विभाग ने प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। उन उपभोक्ताओं के लिए जो कभी बिजली बिल जमा नहीं कर पाए या लंबे समय से बिल का भुगतान नहीं कर रहे थे, विभाग ने बकाए पर 25 प्रतिशत तक की छूट देने की योजना पेश की है। इसके साथ ही बकाया राशि पर लगाए गए पूरे ब्याज को भी माफ कर दिया जाएगा। यह स्कीम तीन महीने के लिए लागू की गई है और इसका उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को मुख्यधारा में वापस लाना है जिन पर लंबे समय से भारी बकाया चल रहा है। विभाग के अनुसार यह योजना एक दिसंबर से शुरू होगी और उपभोक्ताओं को बिल निपटाने का एक सुनहरा अवसर देगी।

दिसंबर में बकाएदारों को मूल बकाए पर 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी, हालांकि जनवरी में यह घटकर 20 प्रतिशत और फरवरी में 15 प्रतिशत रह जाएगी। ब्याज पर छूट सभी महीनों में शतप्रतिशत रहेगी। इस योजना का लाभ नियमित रूप से बिल जमा करने वालों को नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल दो श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए है। पहली श्रेणी नेवर पेड यानी वे उपभोक्ता जिन्होंने कभी बिजली बिल जमा नहीं किया और दूसरी श्रेणी लांग अनपेड यानी वे उपभोक्ता जो लंबे समय से भुगतान नहीं कर रहे हैं।

ऊर्जा विभाग के अनुसार इस स्कीम का लाभ केवल दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं और एक केवी तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। बिजली चोरी से संबंधित मामलों में तय राशि पर भी छूट की व्यवस्था की गई है जिससे उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जो मीटर त्रुटि या तकनीकी समस्याओं के कारण विवादों में फंसे थे। गरीब और मध्य वर्ग के उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राहत देते हुए बकाया जमा करने के लिए मासिक किस्तों की सुविधा दी गई है। वे 500 या 750 रुपये की किस्त में अपना बकाया जमा कर सकेंगे और इन पर भी ब्याज की पूरी छूट मिलेगी। इसके अलावा 31 मार्च 2025 तक मूल बकाए पर 10 और 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी लागू की जाएगी।

योजना अवधि में ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले मामलों की संशोधित गणना की जाएगी और उपभोक्ताओं को इसका फायदा दिया जाएगा। उपभोक्ता इसके लिए विभागीय वेबसाइट, खंड उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र या किसी भी कैश काउंटर पर पंजीकरण कर सकेंगे। बिजली चोरी के मामलों में छूट प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय दो हजार रुपये या राजस्व निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जमा करना होगा। विभाग का कहना है कि इसका उद्देश्य विवादों को समाप्त करना और उपभोक्ताओं को भुगतान की व्यवस्थित प्रक्रिया में वापस शामिल करना है।

ऊर्जा विभाग के अनुसार प्रदेश में दो किलोवाट भार के घरेलू और एक किलोवाट के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं में 54 लाख से अधिक ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने कभी बिजली बिल जमा नहीं किया। इसके अलावा लगभग 91 लाख उपभोक्ता लंबे समय से बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इन सभी 1.45 करोड़ उपभोक्ताओं पर ब्याज सहित कुल 45 हजार 980 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। विभाग को उम्मीद है कि यह योजना बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को राहत देगी और बकाए की वसूली में भी मददगार साबित होगी।

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