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Kanpur

केस्को एमडी पर उपभोक्ता आयोग में केस, झूठे बिजली चोरी केस पर सवा करोड़ की मांग

Sandeep Srivastava Sub Editor News Report Newspaper
Last updated: 18/03/2026 09:07
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Sandeep Srivastava
Sandeep Srivastava Sub Editor News Report Newspaper
BySandeep Srivastava
Sandeep Srivastava serves as a Sub Editor at News Report, a registered Hindi newspaper dedicated to ethical, accurate, and reader-focused journalism. He is responsible for copy...
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केस्को एमडी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में मामला
केस्को एमडी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में दायर मामला

केस्को एमडी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में वाद, सवा करोड़ रुपये हर्जाने की मांग

कानपुर। शहर में बिजली आपूर्ति से जुड़े विवादों के बीच एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें केस्को के प्रबंध निदेशक के खिलाफ उपभोक्ता आयोग, लखनऊ में वाद दर्ज कराया गया है। यह वाद एक रिटायर बैंक अधिकारी द्वारा दायर किया गया है, जिन्होंने अपने खिलाफ दर्ज हुए कथित झूठे बिजली चोरी के मुकदमे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और सवा करोड़ रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति की मांग की है।

मामले के अनुसार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त सहायक प्रबंधक मनोज शर्मा ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उनके खिलाफ बिजली चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और करियर दोनों को नुकसान पहुंचा। आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए केस्को को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 11 मई को निर्धारित की गई है।

शिकायत में बताया गया है कि मनोज शर्मा पहले फेथफुलगंज क्षेत्र में रहते थे। मकान खाली करने के दौरान उन्होंने विधिवत बिजली कनेक्शन का समापन कराया और अंतिम बिल के रूप में 495 रुपये जमा भी कर दिए थे। इसके बावजूद आरोप है कि केस्को के अभियंता ने मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र जारी नहीं किया और बाद में 18,508 रुपये बकाया दिखाकर उनके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया।

इस विवाद का असर इतना व्यापक रहा कि मनोज शर्मा को मानसिक तनाव झेलना पड़ा और अंततः उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी। हालांकि, बाद में विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) की अदालत ने 23 मई 2024 को उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। इसके बावजूद वे इस पूरे प्रकरण को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं।

मनोज शर्मा के अधिवक्ता मनीष कुमार शर्मा के अनुसार, उपभोक्ता आयोग में दायर वाद में कुल 1 करोड़ 25 लाख 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। इसमें 60 वर्षों तक नौकरी न कर पाने से हुए वेतन-भत्तों के नुकसान के रूप में 85 लाख रुपये, शारीरिक व मानसिक क्षति के लिए 40 लाख रुपये और वाद व्यय के रूप में 50 हजार रुपये शामिल हैं।

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यह मामला न केवल उपभोक्ता अधिकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। अब सभी की नजरें आगामी 11 मई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस विवाद के तथ्यों और जिम्मेदारियों पर विस्तृत बहस होने की संभावना है।

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