मिर्जापुर जिले के कटरा कोतवाली क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या के आरोपी राम नारायण को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 20 हजार रुपए अर्थदंड के साथ उम्रकैद की सजा दी। यह फैसला उस मामले में आया है जिसने 2021 में पूरे जिले को हिला कर रख दिया था।
मामला डंगहर गांव का है। गांव निवासी यज्ञ नारायण ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उसका भाई राम नारायण पारिवारिक विवाद के चलते गुस्से में आ गया और उसने उसकी पत्नी, बेटी और बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। तहरीर में बताया गया कि विवाद मां की पेंशन को लेकर हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने अपने ही परिवार के तीन सदस्यों की जान ले ली।
घटना के दिन भाभी रेनू (35) और भतीजी हर्षिता (9) की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि गंभीर रूप से घायल भतीजा आरुष (6) को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक वारदात ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया था और परिजन गहरे शोक में डूब गए थे।
पुलिस ने वारदात के बाद तुरंत कार्रवाई की और आरोपी राम नारायण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी सबूत पेश किए और गवाहों के बयान दर्ज कराए। अभियोजन अधिकारी डीजीसी आलोक राय ने मामले की पैरवी की। विवेचक उप निरीक्षक राजेश कुमार, कोर्ट मुहर्रिर महिला मुख्य आरक्षी मंजू राय, मुख्य आरक्षी पवन कुमार राय और पैरोकार आरक्षी सिकंदर चौहान ने इस मामले को अदालत में मजबूती से रखा।
सभी तथ्यों और गवाहों की गवाही पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी राम नारायण को दोषी ठहराया। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उसे उम्रकैद की सजा दी गई और साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत के फैसले के बाद परिजनों ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है, हालांकि इस त्रासदी से हुआ जख्म शायद कभी नहीं भर पाएगा।
यह फैसला एक बार फिर दिखाता है कि घरेलू विवाद कैसे भयावह रूप ले सकते हैं। प्रशासनिक और न्यायिक कार्रवाई ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया है लेकिन इस घटना ने समाज को यह संदेश भी दिया है कि पारिवारिक कलह को समय रहते सुलझाना कितना जरूरी है।
मिर्जापुर तिहरे हत्याकांड में राम नारायण को आजीवन कारावास, अदालत ने सुनाया फैसला

मिर्जापुर के डंगहर गांव में पारिवारिक विवाद में तीन लोगों की हत्या करने वाले राम नारायण को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Category: uttar pradesh mirzapur crime
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