News Report
JOIN US
  • वाराणसी
  • उत्तर प्रदेश
  • Uttar Pradesh News
  • Crime News
  • पुलिस कार्रवाई
  • वाराणसी पुलिस
  • गिरफ्तारी
  • Varanasi News
LATEST NEWS
चंदापुर हत्याकांड: 13 साल बाद मुख्य आरोपी रविन्द्र उर्फ राजू को फांसी की सजा
श्रीनगर: पेट्रोलियम संकट की आशंका से पंपों पर उमड़ी भीड़, प्रशासन ने दिया आश्वासन
वाराणसी में मिशन शक्ति 5.0: महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान से हजारों लोग लाभान्वित
सहारनपुर: स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को परेशानी, बिल जमा के बाद भी बिजली कटौती
गाजियाबाद: ड्यूटी के दौरान शराब पीते सफाई नायक का फोटो वायरल, कार्रवाई शुरू
प्रयागराज: एंटी करप्शन टीम ने जेई मुसाफिर यादव को 1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा
वाराणसी: चंदापुर हत्याकांड में दोषी रविंद्र को फांसी, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
कानपुर बिधनू: गैंगरेप-हत्या कांड में कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों का प्रदर्शन
सिद्धार्थनगर: 25 हजार के इनामी गैंगस्टर अकबर उर्फ गुट्ठे को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बक्सर: 104 प्रधानाध्यापकों से सफाई तलब, राशि खर्च न करने पर विभाग सख्त
News ReportNews Report
  • Home
  • India
  • Delhi
  • Uttar Pradesh
  • Bihar
  • Varanasi
Search
  • World
  • India
  • Uttar Pradesh
  • Entertainment
  • Varanasi
  • Prayagraj
  • Bihar
  • Lucknow
  • Kanpur
  • Meerut
  • Ghazipur
  • Read History
Follow US
Sonbhadra

सोनभद्र: पाक्सो एक्ट मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Dilip Kumar - Associate Editor : News Report
Last updated: 07/02/2026 17:00
By
Dilip Kumar
Dilip Kumar - Associate Editor : News Report
ByDilip Kumar
Dilip Kumar is the Associate Editor at News Report, a registered Hindi newspaper committed to ethical, factual, and responsible journalism. He plays a key role in...
Follow:
Share
4 Min Read
सोनभद्र अदालत द्वारा पाक्सो एक्ट मामले में दोषियों को सजा सुनाते हुए
सोनभद्र न्यायालय में पाक्सो एक्ट के दोषियों को सुनाई गई सजा

जनपद सोनभद्र में महिला और बाल अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता सामने आई है। सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत पाक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में दो दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर कुल 1 लाख 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

यह फैसला ASJ SPL POCSO न्यायालय सोनभद्र द्वारा सुनाया गया। अदालत ने प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। पुलिस और अभियोजन पक्ष के अनुसार यह फैसला पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम है और समाज में अपराधियों के लिए कड़ा संदेश भी देता है।

मामला थाना घोरावल क्षेत्र का है, मुकदमा संख्या 134/2019 के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 363, 506, 376 घ क तथा पाक्सो एक्ट की धारा 5जी/6 लगाई गई थीं। इस मामले में आरोपी बनाए गए थे राजपति पुत्र शिव प्यारे और मन्नू पुत्र मीरु, दोनों निवासी कोहरथा थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।

अदालत ने दोनों अभियुक्तों को सभी आरोपों में दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करते हैं तो उन्हें एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह निर्णय अपराध की गंभीरता और समाज पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।

इस पूरे मामले में सजा दिलाने में थाना घोरावल पुलिस की भूमिका को अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष और जनपद मॉनिटरिंग सेल के सतत प्रयासों से न्यायालय के समक्ष मजबूत और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि केस की लगातार निगरानी और प्रभावी पैरवी के चलते ही दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जा सकी।

More Read

चंदापुर हत्याकांड कोर्ट फैसला
चंदापुर हत्याकांड: 13 साल बाद मुख्य आरोपी रविन्द्र उर्फ राजू को फांसी की सजा
वाराणसी में मिशन शक्ति 5.0: महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान से हजारों लोग लाभान्वित
गाजियाबाद: ड्यूटी के दौरान शराब पीते सफाई नायक का फोटो वायरल, कार्रवाई शुरू
वाराणसी: चंदापुर हत्याकांड में दोषी रविंद्र को फांसी, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

पुलिस प्रशासन का मानना है कि यह फैसला केवल एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में यह संदेश देता है कि महिला और बाल अपराधों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। अपराध चाहे जितना पुराना क्यों न हो, दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाई जाएगी।

सोनभद्र पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत ऐसे मामलों की लगातार समीक्षा की जा रही है और जिन मामलों में साक्ष्य मजबूत हैं, उनमें तेजी से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस तरह के अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और समाज में कानून के प्रति भरोसा मजबूत हो।

Share on WhatsApp
TAGGED:Life ImprisonmentPOCSO Actअदालतअपराधउत्तर प्रदेशमहिला सुरक्षासोनभद्र
Previous Article सोनभद्र तहसील दिवस में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जन सुनवाई करते हुए सोनभद्र तहसील दिवस में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुनी जन समस्याएं
Next Article बलिया पुलिस द्वारा बालक हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी बलिया: मासूम बालक की हत्या मामले में चाचा-चाची गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा
Latest
चंदापुर हत्याकांड कोर्ट फैसला

चंदापुर हत्याकांड: 13 साल बाद मुख्य आरोपी रविन्द्र उर्फ राजू को फांसी की सजा

श्रीनगर में पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें

श्रीनगर: पेट्रोलियम संकट की आशंका से पंपों पर उमड़ी भीड़, प्रशासन ने दिया आश्वासन

वाराणसी पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

वाराणसी में मिशन शक्ति 5.0: महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान से हजारों लोग लाभान्वित

सहारनपुर में स्मार्ट मीटर के कारण बिजली कटौती से परेशान लोग

सहारनपुर: स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को परेशानी, बिल जमा के बाद भी बिजली कटौती

ड्यूटी के दौरान शराब पीते सफाई नायक का वायरल वीडियो

गाजियाबाद: ड्यूटी के दौरान शराब पीते सफाई नायक का फोटो वायरल, कार्रवाई शुरू

Follow us on
FacebookLike
XFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
WhatsAppFollow
LinkedInFollow
News Report : Varanasi Hindi News | वाराणसी की हिंदी न्यूज़, हिंदी समाचार, Hindi Samachar, Latest News in Hindi और Breaking News in Hindi की ताजा ख़बरें
News Report — a registered newspaper under the Press Registrar General of India (PRGI), with Registration Number: UPHIN/25/A0643, We are your trusted source for Hindi news, delivering accurate, fast, and reliable updates from India and across the globe.
  • About us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Ethics Policy
  • Corrections Policy
  • Editorial Policy
  • Editorial Team
  • RSS
  • Join us
© 2026 News Report. All Rights Reserved. This website follows the DNPA Code of Ethics.