नौ लाख के चेक बाउंस मामले में सपा नेता जयचंद्र उर्फ जयराम पांडे तलब, 24 फरवरी को पेशी का आदेश
नौ लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में संतकबीर नगर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने सपा नेता जयचंद्र उर्फ जयराम पांडे को तलब किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी की अदालत ने उन्हें 24 फरवरी 2026 को उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
मामले में थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के पूर्वी बंजरिया निवासी आदित्य पांडे ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद दाखिल किया था। परिवादी के अनुसार जयचंद्र उर्फ जयराम पांडे एक प्रभावशाली राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े व्यक्ति हैं और पूर्व में विधायक पद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। करीब दो वर्ष पहले उन्होंने ठेकेदारी और अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए नौ लाख रुपये उधार मांगे थे। आपसी विश्वास के आधार पर यह रकम उन्हें दे दी गई।
परिवादी ने बताया कि तय समय पर जब रकम वापस नहीं की गई तो कई बार तकादा किया गया। इसके बाद 9 जून 2025 को आरोपित की ओर से नौ लाख रुपये का एक चेक दिया गया जिसे बैंक में जमा किया गया। 15 जुलाई 2025 को बैंक से सूचना मिली कि चेक बाउंस हो गया है। इस जानकारी के बाद भी आरोपित की ओर से केवल आश्वासन दिया गया और भुगतान नहीं किया गया।
इसके बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता के जरिए रजिस्टर्ड डाक से कानूनी नोटिस भेजा लेकिन आरोप है कि जयचंद्र उर्फ जयराम पांडे ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। भुगतान न होने और नोटिस का जवाब न मिलने पर परिवादी को अदालत की शरण लेनी पड़ी।
अदालत ने पत्रावली पर सुनवाई के बाद जयचंद्र उर्फ जयराम पांडे निवासी मोहल्ला तितौवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर को तलब करने का आदेश जारी किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2
