वाराणसी जिला और सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने 11 वर्ष पुराने एसिड हमले के मामले में बड़ा निर्णय सुनाया है. अदालत ने गवाहों, सबूतों, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट के आधार पर आरोपी राज अली को दोषी ठहराते हुए उसे पांच वर्ष की सजा और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसमें से 50 हजार रुपये की राशि पीड़ित को दी जाएगी. यह मामला वर्ष 2014 में सामने आया था जब मैदागिन स्थित देसी शराब की दुकान पर तैनात विक्रेता पवन सिंह पर तेजाब फेंककर गंभीर रूप से घायल किया गया था. विशेष अदालत में अपर जिला जज सुधाकर राय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य आरोपी की संलिप्तता को पूरी तरह सिद्ध करते हैं और इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर सजा आवश्यक है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार अगस्त 2014 में पवन सिंह ने कोतवाली थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत में बताया गया था कि 13 अगस्त की सुबह बड़ी पियरी चौक निवासी राज अली दुकान पर आया और मुफ्त में शराब देने का दबाव बनाया. इनकार करने पर उसने धमकी दी और वहां से चला गया. उसी दिन रात में वह दोबारा दुकान पर पहुंचा और पवन पर तेजाब फेंककर फरार हो गया. हमले में पवन गंभीर रूप से झुलस गया और उसे तत्काल उपचार की जरूरत पड़ी. पुलिस जांच में यह पाया गया कि घटना की परिस्थितियां, बयान और फुटेज आरोपी के विरुद्ध सुसंगत हैं. विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने राज अली के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया और मुकदमा विशेष अदालत में विचाराधीन रहा.
कोर्ट में अभियोजन की ओर से पांच गवाह प्रस्तुत किए गए जिन्होंने घटना और आरोपी की हरकतों की पुष्टि की. इन बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी राज अली कोर्ट में भावुक हो उठा और आंसू पोंछते हुए जेल भेजा गया. इस मामले की पैरवी लोक अभियोजन एडीजीसी रोहित मौर्य ने की जिन्होंने अदालत से कठोर सजा की मांग की थी. न्यायालय के इस फैसले को गंभीर आपराधिक मामलों में कानून की दृढ़ता के रूप में देखा जा रहा है.
वाराणसी: 11 साल पुराने एसिड अटैक केस में दोषी को 5 साल की सजा, 60 हजार जुर्माना

वाराणसी कोर्ट ने 2014 के एसिड हमले में आरोपी राज अली को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा और 60 हजार का जुर्माना दिया।
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