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Varanasi

वाराणसी: अवैध मीट-मछली दुकानों पर सख्त कार्रवाई, पांच गिरफ्तार

Sandeep Srivastava Sub Editor News Report Newspaper
Last updated: 08/02/2026 21:16
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Sandeep Srivastava
Sandeep Srivastava Sub Editor News Report Newspaper
BySandeep Srivastava
Sandeep Srivastava serves as a Sub Editor at News Report, a registered Hindi newspaper dedicated to ethical, accurate, and reader-focused journalism. He is responsible for copy...
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4 Min Read
चौकाघाट वाराणसी में अवैध मीट मछली दुकानों पर पुलिस कार्रवाई
वाराणसी के चौकाघाट क्षेत्र में अवैध मीट और मछली की दुकानों को हटाते पुलिस व नगर निगम की संयुक्त टीम

वाराणसी: शहर की यातायात व्यवस्था और स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए चेतगंज पुलिस ने चौकाघाट इलाके में सख्त कदम उठाया है। सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से मीट और मछली की दुकान लगाकर अतिक्रमण करने और गंदगी फैलाने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त काशी जोन के स्पष्ट निर्देश पर की गई। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कानून का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार चौकाघाट मछली-मंडी के आसपास सड़क किनारे अवैध दुकानें लगाकर मांस और मछली की बिक्री की जा रही थी। इससे न केवल यातायात बाधित हो रहा था बल्कि आसपास गंदगी और दुर्गंध के कारण स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस और नगर निगम की टीम ने इससे पहले भी कई बार मौखिक चेतावनी दी थी और दुकानों को हटाने के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद संबंधित लोग अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आए। कार्रवाई के दौरान जब टीम ने दुकानों को हटाने को कहा तो आरोपियों ने बहस शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने विधिक प्रक्रिया के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में सोनू कुरैशी उम्र 35 निवासी हुकुलगंज वाराणसी, चमरु उर्फ मोहन साहनी उम्र 51 निवासी सरायमोहना सारनाथ, सेराज उम्र 40 निवासी तेलियाबाग चेतगंज, मो जुल्फेकार अहमद उम्र 32 निवासी रेवड़ी तालाबा भेलूपुर और मो वसीम उम्र 28 निवासी लच्छीपुरा कालोनी कैंट शामिल हैं। सभी के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर अवैध गतिविधि और नियमों के उल्लंघन के साक्ष्य पाए गए।

पुलिस के अनुसार आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 272, 325 बीएनएस तथा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार कर चालानी रिपोर्ट विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

यह पूरी कार्रवाई नाटी इमली चौकी इंचार्ज संदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यातायात को सुचारु बनाना और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर रोक लगाना है। इस मामले की शुरुआत नगर निगम वाराणसी के पशु कल्याण अधिकारी की शिकायत के आधार पर हुई थी। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक चेतगंज के साथ प्र निरीक्षक विजय कुमार शुक्ला, मुख्य आरक्षी गोपाल सिंह और आरक्षी पुनीत कुमार शामिल रहे। घटना 08 फरवरी 2026 को दोपहर 1 बजकर 50 मिनट पर चौकाघाट क्षेत्र में हुई। पुलिस का कहना है कि अन्य आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी लगातार जारी है।

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