वाराणसी: रामनगर/वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बुधवार को एक अहम कार्रवाई करते हुए रामनगर क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए जा रहे निर्माण को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई जोन-05 के अंतर्गत मच्छरहट्टा इलाके में की गई, जहां स्थानीय निवासी छन्नू लाल यादव, पुत्र स्वर्गीय नक्कू यादव द्वारा बिना किसी विधिक अनुमति के निर्माण कार्य कर उसे व्यवसायिक उपयोग में लाया जा रहा था।
विकास प्राधिकरण को प्राप्त सूचना के आधार पर पता चला कि छन्नू लाल यादव द्वारा निर्माणाधीन भवन का न तो कोई नक्शा पास कराया गया था और न ही प्राधिकरण से किसी प्रकार की स्वीकृति ली गई थी। इतना ही नहीं, निर्माण पूरा होते ही संबंधित व्यक्ति ने दुकान का संचालन भी प्रारंभ कर दिया था, जिससे क्षेत्र में नियमों की अवहेलना का सीधा उदाहरण प्रस्तुत हुआ।
इस पूरे प्रकरण में नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को विधिवत रूप से सील कर दिया गया। यह कार्रवाई वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा अंजाम दी गई, जिसमें जोन-05 के जोनल अधिकारी गौरव जयप्रकाश सिंह, अवर अभियंता अशोक कुमार, सभी क्षेत्रीय सुपरवाइजर तथा स्थानीय पुलिस बल शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान टीम ने पूरी प्रक्रिया को नियमानुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ अंजाम दिया, जिससे क्षेत्रीय जनता में प्राधिकरण की सक्रियता का स्पष्ट संदेश गया।
इस अवसर पर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने स्पष्ट संदेश देते हुए आम नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले संबंधित जोनल कार्यालय में जाकर मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को पूर्ण करें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि बिना स्वीकृति निर्माण कार्य करने पर कठोर विधिक कदम उठाए जाएंगे, जिनमें निर्माण को सील करने या ध्वस्त करने की कार्रवाई शामिल है।
उपाध्यक्ष ने कहा कि अवैध निर्माण न केवल शहर के सुनियोजित विकास में बाधा डालते हैं, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे में विकास प्राधिकरण किसी भी प्रकार की अनियमितता को नजरअंदाज नहीं करेगा और लगातार निगरानी रखकर नियमानुसार कार्रवाई करता रहेगा।
वाराणसी: रामनगर/ VDA की बड़ी कार्रवाई, बिना नक़्शे के बन रही दुकान किया सील

वाराणसी के रामनगर में वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिना नक़्शे के बन रही दुकान को सील कर दिया, निर्माणकर्ता ने प्राधिकरण से स्वीकृति भी नहीं ली थी।
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