वाराणसी में अवैध निर्माण और बेसमेंट के दुरुपयोग पर शिकंजा कसते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने मंगलवार को कई इमारतों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्राधिकरण की टीम ने पाया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कई भवन मालिकों ने स्वीकृत मानचित्रों के विपरीत बेसमेंट का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया है। वीडीए ने इन सभी भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
वीडीए के सचिव ने जानकारी दी कि शुद्धिपुर क्षेत्र में एक पूर्व निर्मित भवन के बेसमेंट में मुधना देवी द्वारा मेडिक्स डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बेसमेंट, जो मूल रूप से पार्किंग के लिए स्वीकृत था, उसमें मरीजों के बैठने की व्यवस्था की गई है और डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से भवन उपविधियों का उल्लंघन है। वीडीए ने संबंधित निर्माणकर्ता को निर्माण की वैधता प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है और बेसमेंट को तत्काल खाली करने के निर्देश दिए हैं।
इसी प्रकार, गिलट बाजार स्थित एक अन्य भवन में गणेश वर्मा द्वारा संचालित आदित्य विजन नामक शो रूम के बेसमेंट का भी निरीक्षण किया गया। जांच में सामने आया कि बेसमेंट का उपयोग स्टोर और पार्किंग दोनों के रूप में किया जा रहा है, जो स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं है। वीडीए ने इस मामले में भी स्पष्टीकरण मांगा है और बेसमेंट को नियमानुसार खाली करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
इसके अलावा, अर्दली बाजार में रमेश प्रसाद जायसवाल के स्वामित्व वाले भवन के बेसमेंट में मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा है। वहीं, पियरिया पोखरा तेलियाबाग स्थित एक भवन में बेसमेंट का उपयोग सीड़ी की दुकान के रूप में किया जा रहा है। इन सभी भवन मालिकों को निर्माण की वैधता के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।
अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) ने इस मामले में बताया कि शहर में अंडरग्राउंड पार्किंग से संबंधित मामलों की जिम्मेदारी वाराणसी विकास प्राधिकरण और नगर निगम की है। हालांकि, यातायात पुलिस सड़क पर खड़े अवैध वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। सड़क पर बेतरतीब पार्किंग करने वाले वाहनों को क्रेन के माध्यम से उठाया जाता है और उनके खिलाफ नियमानुसार चालान और शमन की कार्रवाई की जाती है।
वीडीए की इस कार्रवाई को शहर में अवैध निर्माण, पार्किंग की अव्यवस्था और यातायात समस्या को नियंत्रित करने की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बेसमेंट का मूल उद्देश्य पार्किंग की सुविधा प्रदान करना है, लेकिन शहर में बड़ी संख्या में भवन स्वामी इसे व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग कर रहे हैं, जिससे पार्किंग की समस्या और यातायात जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है।
वीडीए ने सभी संबंधित भवन मालिकों को चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द अपने बेसमेंट को खाली करें और निर्माण की वैधता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करें। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे भी इसी प्रकार के निरीक्षण अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे, ताकि शहर में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।
वाराणसी: अवैध निर्माण और बेसमेंट के दुरुपयोग पर वीडीए की कार्रवाई, नोटिस जारी

वीडीए ने शहर में अवैध निर्माण और बेसमेंट के व्यावसायिक दुरुपयोग के खिलाफ औचक निरीक्षण कर कई भवन मालिकों को नोटिस जारी किए हैं।
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