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वाराणसी: VDA का गरजा बुलडोजर, रामनगर-कटारिया में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, दर्ज हुई FIR

वाराणसी: VDA का गरजा बुलडोजर, रामनगर-कटारिया में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, दर्ज हुई FIR

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने रामनगर और कटारिया में 52 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कर एफआईआर दर्ज की।

वाराणसी: विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने शहर में अनियंत्रित और अवैध रूप से पनप रही कॉलोनियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुरुवार का दिन भू-माफियाओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा, जब प्राधिकरण के बुलडोजरों ने जोन-3 और जोन-5 के विभिन्न इलाकों में एक साथ धावा बोल दिया। उपाध्यक्ष के कड़े निर्देशों के अनुपालन में प्रवर्तन दल ने करीब 52 बीघा क्षेत्रफल में फैली अवैध प्लॉटिंग को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। इस महाअभियान की गूंज विशेष रूप से रामनगर और कटारिया क्षेत्र में सुनाई दी, जहां प्रशासन ने न केवल अवैध निर्माणों को ढहाया बल्कि संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराकर यह स्पष्ट संदेश दिया कि अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रामनगर और कटारिया में सबसे बड़ी चोट: एफआईआर दर्ज
इस ध्वस्तीकरण अभियान का केंद्र बिंदु जोन-5 का रामनगर क्षेत्र रहा, जहां अवैध प्लॉटिंग का जाल काफी तेजी से फैलाया जा रहा था। वीडीए की टीम ने यहाँ पूरी सख्ती दिखाते हुए भू-माफियाओं की कमर तोड़ दी। रामनगर वार्ड के अंतर्गत मौजा कटारिया में रजनीश सिंह द्वारा लगभग 8 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को प्राधिकरण के बुलडोजर ने समतल कर दिया। वहीं, मौजा चौराहत में अवसफ अहमद द्वारा 5 बीघा और मौजा जिवधिपुर में पप्पू यादव द्वारा 10 बीघा में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। जोन-5 में कुल 23 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन का रुख इतना सख्त था कि ध्वस्तीकरण के साथ ही इन प्रकरणों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध स्थानीय थाने में नामजद मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, जिससे क्षेत्र के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

शाइन सिटी और गंगापुर में भी चला 'बाबा का बुलडोजर'
कार्रवाई का दूसरा मोर्चा जोन-3 के वार्ड दशाश्वमेध में खुला। यहाँ प्रवर्तन टीम ने मौजा गंगापुर, कल्लीपुर और शाइन सिटी जैसे इलाकों को निशाना बनाया। मौजा गंगापुर में आलोक रंजन द्वारा 4 बीघा और विपिन सिंह द्वारा 3 बीघा जमीन पर किए गए अवैध विस्तार को मिट्टी में मिला दिया गया। इसके अलावा, मौजा कल्लीपुर में 2 बीघा और शाइन सिटी क्षेत्र में एक बड़े भू-भाग यानी लगभग 20 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की गई। जोन-3 में कुल 29 बीघा जमीन पर कार्रवाई हुई, जो प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है।

भारी पुलिस बल के साथ डटे रहे अधिकारी
इस विशाल कार्रवाई को अंजाम देने के लिए वीडीए ने पूरी तैयारी की थी। मौके पर किसी भी तरह के विरोध से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। जोनल अधिकारी रविंद्र प्रकाश और अशोक त्यागी के नेतृत्व में अवर अभियंता आदर्श निराला, संजय तिवारी, राजू कुमार और सुपरवाइजर्स की टीम ने घंटों मशक्कत कर अवैध निर्माणों को जमींदोज किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर के सुनियोजित विकास से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

आमजन के लिए वीडीए की महत्वपूर्ण अपील
इस कार्रवाई के साथ ही वाराणसी विकास प्राधिकरण ने आम जनता को ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। वीडीए ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी गाढ़ी कमाई फंसाने से पहले जमीन की वैधता की जांच अवश्य करें।

✅लैंडयूज की जाँच: जमीन खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें कि लैंडयूज (भू-उपयोग) आवासीय हो।

✅रास्ते की चौड़ाई: प्लॉट तक जाने वाले रास्ते की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होना अनिवार्य है।

✅मानचित्र स्वीकृति: बिना ले-आउट या मानचित्र स्वीकृत कराए किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉट की खरीद-फरोख्त न करें।

प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि बिना स्वीकृति के निर्माण पाए जाने पर भविष्य में और भी कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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