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वाराणसी में अवैध निर्माणों पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई, होटल मुलाकात पर गिरी गाज

वाराणसी में अवैध निर्माणों पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई, होटल मुलाकात पर गिरी गाज

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध होटल मुलाकात पर कड़ी कार्रवाई की, बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण पर एफआईआर दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

वाराणसी: विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने शहर में तेजी से फैल रहे अवैध निर्माणों, अनधिकृत प्लॉटिंग और बिना स्वीकृति के बनाए जा रहे होटलों के खिलाफ अपने सतत अभियान को और तीव्र कर दिया है। प्राधिकरण का यह कदम शहर को सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने और शहरी नियोजन के मानकों को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

प्राधिकरण द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कॉलोनाइजर अमित सिंह ने वाराणसी नगर क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के होटल “मुलाकात” का निर्माण कराया था। मामले की सूचना मिलते ही वीडीए की प्रवर्तन टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच में यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि होटल निर्माण के लिए कोई स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिससे यह निर्माण पूरी तरह अवैध पाया गया।

इसके बाद प्राधिकरण ने नियमानुसार सख्त कार्रवाई करते हुए कॉलोनाइजर अमित सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की और संबंधित थाने को पत्र प्रेषित किया। साथ ही होटल मालिक को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) भी जारी किया गया है, जिसमें उसे निर्देश दिया गया है कि वह निर्धारित समयावधि में स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत करे। यदि निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब या स्वीकृति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, तो वीडीए द्वारा होटल के ध्वस्तीकरण (Demolition) की कार्यवाही की जाएगी।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई केवल एक होटल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे शहर में इस तरह के सभी अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कई स्थानों पर बिना स्वीकृति के चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की पहचान की जा चुकी है और उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वीडीए का कहना है कि ऐसे सभी निर्माण जो नगर नियोजन के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन पर कठोर कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शहर में शहरी विकास को सुव्यवस्थित रखने के उद्देश्य से वीडीए ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से पहले संबंधित मानचित्र को स्वीकृत करवाएँ। साथ ही, ऐसे कॉलोनाइजरों या बिल्डरों से सावधान रहें जो नियमों की अनदेखी कर आकर्षक योजनाओं का झांसा देते हैं।

वीडीए अधिकारियों ने यह भी दोहराया कि शहर के सुनियोजित और टिकाऊ विकास के लिए नियमों का पालन आवश्यक है। बिना स्वीकृति निर्माण न केवल शहर की सुंदरता और संरचना को प्रभावित करते हैं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

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