News Report
JOIN US
  • वाराणसी
  • Uttar Pradesh News
  • Crime News
  • वाराणसी पुलिस
  • उत्तर प्रदेश
  • पुलिस कार्रवाई
  • Varanasi News
  • UP Police
LATEST NEWS
राहुल गांधी को भगवान राम बयान मामले में वाराणसी कोर्ट का समन, आज सुनवाई
भारत में चुनाव: सभी राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी
प्रयागराज जंक्शन पर फर्जी आरपीएफ दरोगा गिरफ्तार, वर्दी में कर रहा था सफर
वाराणसी: गैस सिलेंडर संकट पर एनएसयूआई का अनोखा विरोध, नाली से जलाया चूल्हा
वाराणसी: पुराने रामनगर में बदबूदार पानी से त्रस्त लोग, शिकायतों के बाद भी राहत नहीं
बसमत्ती देवी महिला कॉलेज में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई लोन अधिकारी परीक्षा
भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों पर विवाद, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश
वाराणसी: गंगा स्नान में दो युवक डूबे, एक की मौत, दूसरे की तलाश जारी
प्रतापगढ़: रील बनाने के चक्कर में युवक ट्रेन की छत पर चढ़ा, बड़ा हादसा टला
होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाज सुरक्षित लौटे, 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी भारत ला रहे
News ReportNews Report
  • Home
  • India
  • Delhi
  • Uttar Pradesh
  • Bihar
  • Varanasi
Search
  • World
  • India
  • Uttar Pradesh
  • Entertainment
  • Varanasi
  • Prayagraj
  • Bihar
  • Lucknow
  • Kanpur
  • Meerut
  • Ghazipur
  • Read History
Follow US
Uttar Pradesh

चंदौली: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, BNS में एक साल के भीतर आया कड़ा फैसला

Sandeep Srivastava Sub Editor News Report Newspaper
Last updated: 20/01/2026 16:45
By
Sandeep Srivastava
Sandeep Srivastava Sub Editor News Report Newspaper
BySandeep Srivastava
Sandeep Srivastava serves as a Sub Editor at News Report, a registered Hindi newspaper dedicated to ethical, accurate, and reader-focused journalism. He is responsible for copy...
Follow:
Share
3 Min Read
चंदौली POCSO कोर्ट का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
POCSO न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

चंदौली: नाबालिग से दुष्कर्म के एक अत्यंत संवेदनशील और समाज को झकझोर देने वाले मामले में न्याय की विजय दर्ज हुई है। POCSO न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि मासूमों के साथ अपराध करने वालों के लिए कानून में कोई नरमी नहीं है। सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम विसउरी से जुड़े इस मामले में अदालत का फैसला न सिर्फ पीड़िता को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सख्त चेतावनी भी है।

विशेष शासकीय अधिवक्ता (POCSO) शमशेर बहादुर सिंह के अनुसार, ग्राम विसउरी निवासी सुभाष सोनकर पर 14 मार्च 2025 की रात अपनी नाबालिग पड़ोसी के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप था। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने साहस दिखाते हुए थाना सदर चंदौली में मुकदमा दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक व कानूनी प्रक्रिया के तहत साक्ष्य संकलन किया और समयबद्ध विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मामले की सुनवाई POCSO कोर्ट में माननीय न्यायाधीश अनुराग मिश्रा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाण प्रस्तुत किए। न्यायालय ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का गहन परीक्षण करने के बाद अभियुक्त सुभाष सोनकर को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिससे पीड़िता को न्याय के साथ-साथ सामाजिक भरोसा भी मिला।

इस फैसले की खास बात यह रही कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत चंदौली जनपद का यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें मुकदमा दर्ज होने के मात्र एक वर्ष के भीतर दोषी को सजा सुनाई गई। इसे त्वरित और प्रभावी न्यायिक प्रक्रिया का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है। विशेष शासकीय अधिवक्ता ने इस उपलब्धि के लिए पुलिस अधीक्षक और विवेचना में शामिल पूरी पुलिस टीम की भूमिका की सराहना की, जिन्होंने बिना किसी ढिलाई के मामले को अंजाम तक पहुंचाया।

यह फैसला न केवल पीड़िता और उसके परिवार के लिए न्याय की जीत है, बल्कि समाज में कानून के प्रति विश्वास को भी मजबूत करता है। नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने यह साबित कर दिया है कि न्याय व्यवस्था सतर्क है और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। चंदौली का यह निर्णय आने वाले समय में ऐसे मामलों में एक मजबूत नजीर बनेगा और न्याय की अविस्मरणीय मिसाल के रूप में याद किया जाएगा।

More Read

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कांफ्रेंस करते हुए
भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों पर विवाद, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश
प्रतापगढ़: रील बनाने के चक्कर में युवक ट्रेन की छत पर चढ़ा, बड़ा हादसा टला
गाजियाबाद: देश विरोधी गतिविधियों में महिला सरगना समेत छह आरोपी गिरफ्तार
लखीमपुर: स्टेनो गौरव शर्मा पर दो शादियों का आरोप, जांच अधिकारी बदला गया
Share on WhatsApp
TAGGED:BNSCrime NewsLife ImprisonmentPOCSO कोर्टUttar Pradesh Newsचंदौलीन्याय
Previous Article मुंबई जुहू में अक्षय कुमार के काफिले की एस्कॉर्ट कार सड़क हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहन मुंबई: जुहू में अक्षय कुमार के काफिले की एस्कॉर्ट कार हादसे का शिकार, 2 घायल और अभिनेता सुरक्षित
Next Article Jio Home 3 महीने ब्रॉडबैंड प्लान 30Mbps 1000GB डेटा और OTT ऐप्स Jio Home के 3 महीने वाले ब्रॉडबैंड प्लान: 7 दिन एक्स्ट्रा वैलिडिटी, OTT और 1000GB डेटा
Latest
वाराणसी कोर्ट में राहुल गांधी पर सुनवाई

राहुल गांधी को भगवान राम बयान मामले में वाराणसी कोर्ट का समन, आज सुनवाई

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया

भारत में चुनाव: सभी राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी

प्रयागराज जंक्शन पर फर्जी आरपीएफ दरोगा की गिरफ्तारी

प्रयागराज जंक्शन पर फर्जी आरपीएफ दरोगा गिरफ्तार, वर्दी में कर रहा था सफर

एनएसयूआई कार्यकर्ता वाराणसी में नाली से चूल्हा जलाते हुए

वाराणसी: गैस सिलेंडर संकट पर एनएसयूआई का अनोखा विरोध, नाली से जलाया चूल्हा

रामनगर में नलों से बहता बदबूदार और गंदा पानी

वाराणसी: पुराने रामनगर में बदबूदार पानी से त्रस्त लोग, शिकायतों के बाद भी राहत नहीं

Follow us on
FacebookLike
XFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
WhatsAppFollow
LinkedInFollow
News Report : Varanasi Hindi News | वाराणसी की हिंदी न्यूज़, हिंदी समाचार, Hindi Samachar, Latest News in Hindi और Breaking News in Hindi की ताजा ख़बरें
News Report — a registered newspaper under the Press Registrar General of India (PRGI), with Registration Number: UPHIN/25/A0643, We are your trusted source for Hindi news, delivering accurate, fast, and reliable updates from India and across the globe.
  • About us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Ethics Policy
  • Corrections Policy
  • Editorial Policy
  • Editorial Team
  • RSS
  • Join us
© 2026 News Report. All Rights Reserved. This website follows the DNPA Code of Ethics.