बलिया में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार
जनपद बलिया के थाना कोतवाली पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था और जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी कृपाशंकर के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर मो उस्मान के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार यह गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई।
पीड़िता ने छह वर्ष तक संबंध बनाने का लगाया आरोप
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने थाना कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि सहतवार क्षेत्र के निवासी कृष्णा कुमार राजभर पुत्र सुरेन्द्र राजभर ने शादी का झांसा देकर लगभग छह वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह भविष्य में उसी से विवाह करेगा।
शिकायत के अनुसार कुछ समय बाद जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उससे कहा कि वह अभी नेवी की तैयारी कर रहा है और उसकी कोई आय का स्थायी स्रोत नहीं है। आरोपी ने पीड़िता से कहा कि फिलहाल दवा लेकर गर्भ गिरा दे और नौकरी लगने के बाद उससे शादी करेगा। पीड़िता के अनुसार उसने आरोपी की बात पर विश्वास कर दवा ले ली।
नौकरी लगने के बाद शादी से किया इंकार
पीड़िता के अनुसार कुछ समय बाद आरोपी की नेवी में नौकरी लग गई। इसके बाद जब उसने शादी की बात कही तो आरोपी ने उसे अपने घरवालों से बात करने को कहा। जब पीड़िता आरोपी के घर पहुंची तो वहां के लोगों ने उसे घर से भगा दिया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया।
पीड़िता का कहना है कि आरोपी के परिवार के लोगों ने उसे धमकी भी दी और कहा कि वह उनके बेटे के बारे में सोचना छोड़ दे। जब पीड़िता ने यह बात आरोपी को बताई तो उसने भी अपने परिवार की बात का समर्थन किया और शादी से इंकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई।
मामला दर्ज कर शुरू की गई कार्रवाई
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली जनपद बलिया में मु0अ0सं0 69 वर्ष 2026 के तहत धारा 69, 89, 352 और 351 तीन बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी थी।
पुलिस के अनुसार आरोपी लगातार स्थान बदलकर पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी सहतवार क्षेत्र में मौजूद है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया।
बैष्णवी लाज क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार 13 मार्च 2026 को उप निरीक्षक रंजीत विश्वकर्मा अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त और वांछित अभियुक्तों की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी सहतवार क्षेत्र में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बैष्णवी लाज सहतवार क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान कृष्णा कुमार राजभर पुत्र सुरेन्द्र राजभर निवासी पूरब टोला सहतवार थाना सहतवार जनपद बलिया उम्र लगभग 24 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी की।
आरोपी को न्यायालय भेजा गया
पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के बाद आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई और उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की जांच जारी है और आवश्यक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
इस कार्रवाई में थाना कोतवाली के उप निरीक्षक रंजीत विश्वकर्मा, कांस्टेबल शोभित मौर्या और कांस्टेबल सुबाष कुमार शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने लोगों से की अपील
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो तुरंत नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं से संबंधित अपराधों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
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