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Ballia

बलिया: प्रसव के दौरान महिला की मौत, गैर इरादतन हत्या में डॉक्टर गिरफ्तार

Dilip Kumar - Associate Editor : News Report
Last updated: 27/03/2026 19:16
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Dilip Kumar
Dilip Kumar - Associate Editor : News Report
ByDilip Kumar
Dilip Kumar is the Associate Editor at News Report, a registered Hindi newspaper committed to ethical, factual, and responsible journalism. He plays a key role in...
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3 Min Read
बलिया में डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस कार्रवाई
बलिया में डॉक्टर की गिरफ्तारी के समय पुलिस टीम की कार्रवाई
Contents
  • बलिया में प्रसव के दौरान महिला की मौत, गैर इरादतन हत्या के आरोप में डॉक्टर गिरफ्तार
  • डिलीवरी के लिए भर्ती, ऑपरेशन के दौरान हुई मौत
  • तहरीर के आधार पर दर्ज हुआ मुकदमा
  • मुखबिर की सूचना पर आरोपी गिरफ्तार
  • गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
  • लागू धाराएं
  • आपराधिक इतिहास
  • गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
  • पुलिस का बयान
  • स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे सवाल

बलिया में प्रसव के दौरान महिला की मौत, गैर इरादतन हत्या के आरोप में डॉक्टर गिरफ्तार

बलिया। जनपद के थाना सुखपुरा क्षेत्र में प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।

डिलीवरी के लिए भर्ती, ऑपरेशन के दौरान हुई मौत

मामला ग्राम सुल्तानपुर थाना सुखपुरा का है, जहां वादी दीनबन्धु कुमार राजभर ने थाना सुखपुरा में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी कुसुम राजभर (उम्र लगभग 25 वर्ष), जो गर्भवती थीं, को 25 मार्च 2026 को सुबह करीब 10 बजे आशा कार्यकर्ता के माध्यम से नजदीकी आकाश नर्सिंग होम, जीराबस्ती में भर्ती कराया गया था।

परिजनों का आरोप है कि 26 मार्च की सुबह डॉक्टर और स्टाफ ने केस को गंभीर बताकर जबरन ऑपरेशन (सीजेरियन) करने का दबाव बनाया और 30,000 रुपये जमा करा लिए। ऑपरेशन के दौरान ही महिला की मौत हो गई।

तहरीर के आधार पर दर्ज हुआ मुकदमा

घटना के बाद परिजनों ने थाना सुखपुरा में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 62/26 धारा 105 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू की।

मुखबिर की सूचना पर आरोपी गिरफ्तार

विवेचना के दौरान थाना सुखपुरा पुलिस टीम वांछित अभियुक्त की तलाश में जुटी थी। इसी क्रम में 27 मार्च 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह को बसन्तपुर मार्ग स्थित यूनिवर्सिटी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया।

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गिरफ्तारी के बाद आरोपी को नियमानुसार न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

हेमन्त कुमार सिंह पुत्र स्व. चुन्नी सिंह
निवासी आकाश नर्सिंग होम, जीराबस्ती
थाना सुखपुरा, जनपद बलिया

लागू धाराएं

मु0अ0सं0 62/2026
• धारा 105 बीएनएस – गैर इरादतन हत्या से संबंधित प्रावधान

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आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 166/2018 धारा 323, 354, 504 भा.दं.वि. व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट
2. मु0अ0सं0 174/2009 – इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स काउंसिल एक्ट 1956 की धारा 15(2)(3)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार दूबे, थाना सुखपुरा
2. हेड कांस्टेबल बृजेश सिंह
3. कांस्टेबल सत्यम मौर्य
4. चालक कांस्टेबल गणेश

पुलिस का बयान

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई है। घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है और आवश्यकतानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे सवाल

इस घटना के बाद क्षेत्र में निजी नर्सिंग होम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना पर्याप्त सुविधाओं और मानकों के ऐसे संस्थानों का संचालन मरीजों के लिए खतरा बन सकता है।

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