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Varanasi

वाराणसी: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को 2 साल की सजा, ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ से मिली सफलता और 5000 जुर्माना

Dilip Kumar - Associate Editor : News Report
Last updated: 10/04/2026 18:25
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Dilip Kumar
Dilip Kumar - Associate Editor : News Report
ByDilip Kumar
Dilip Kumar is the Associate Editor at News Report, a registered Hindi newspaper committed to ethical, factual, and responsible journalism. He plays a key role in...
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वाराणसी पुलिसकर्मी अदालत या थाने के बाहर खड़े, न्याय का प्रतीक
वाराणसी पुलिस 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत अपराधियों को सजा दिलाने में सफल।
Contents
  • वाराणसी में गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को 2 साल की सजा, 5000 रुपये जुर्माना
  • न्यायालय ने सुनाई सजा
  • अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा
  • ऑपरेशन कन्विक्शन का असर
  • पंजीकृत धाराएं और आपराधिक इतिहास
  • पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी

वाराणसी में गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को 2 साल की सजा, 5000 रुपये जुर्माना

वाराणसी में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम सामने आया है। थाना शिवपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस की मजबूत पैरवी और मॉनिटरिंग सेल की सक्रियता का परिणाम मानी जा रही है।

न्यायालय ने सुनाई सजा

जानकारी के अनुसार, थाना शिवपुर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 165/2009, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामले में स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट/एएसजे-13, वाराणसी की अदालत ने 10 अप्रैल 2026 को फैसला सुनाया।

अदालत ने अभियुक्त पंकज यादव पुत्र रामभरोस यादव, निवासी चित्रगुप्त नगर कॉलोनी, सुद्धीपुर, थाना शिवपुर, वाराणसी को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्त निर्धारित अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 15 दिन का साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

ऑपरेशन कन्विक्शन का असर

यह सजा पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम है। इस अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित कर अपराधियों को सजा दिलाना है।

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प्रभारी निरीक्षक शिवपुर और मॉनिटरिंग सेल की टीम द्वारा मामले की लगातार पैरवी की गई, जिसके चलते अदालत में साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया और अभियुक्त को सजा दिलाई जा सकी।

पंजीकृत धाराएं और आपराधिक इतिहास

इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। यह मामला वर्ष 2009 का है, जिसमें अभियुक्त के आपराधिक गिरोह से जुड़े होने के आरोप सामने आए थे।

पुलिस के अनुसार, अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की भी समीक्षा की गई थी और उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।

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पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्यायालय में मजबूत पैरवी आगे भी जारी रहेगी। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि अपराधियों को जल्द सजा दिलाई जा सके।

यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि वाराणसी पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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