Wed, 24 Dec 2025 12:15:40 - By : Palak Yadav
पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने वाराणसी में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को लेकर जिला जज की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। यह मामला चौक थाने में दर्ज उस मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत पहले ही उनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। इस प्रकरण में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए दो जनवरी की तिथि निर्धारित की है। अमिताभ ठाकुर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी प्रसारित करने का आरोप है, जिससे एक व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है।
मामले के अनुसार चौक थाने में दर्ज मुकदमे में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी थी। इसके बाद मंगलवार को अमिताभ ठाकुर की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने जिला जज की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजीव शुक्ला ने इस जमानत याचिका को अन्य लंबित प्रार्थना पत्रों के साथ सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश द्वितीय पाक्सो एक्ट नितिन पांडेय की अदालत में स्थानांतरित कर दिया।
विशेष न्यायाधीश द्वितीय पाक्सो एक्ट की अदालत में इस मामले की आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हुए अगली सुनवाई के लिए दो जनवरी की तिथि तय कर दी। तब तक अभियुक्त पक्ष को कोई राहत नहीं दी गई है और मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
यह मुकदमा हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी और वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अंबरीष सिंह भोला की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उन्होंने नौ दिसंबर को चौक थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अमिताभ ठाकुर ने 30 नवंबर को अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया था। इस वीडियो में बहुचर्चित कफ सीरप मामले से जुड़े आरोपों को लेकर बिना किसी ठोस साक्ष्य के उनके खिलाफ गंभीर और आपत्तिजनक बातें कही गईं।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि वीडियो में गलत तथ्यों का प्रचार किया गया और अनर्गल आरोप लगाए गए, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची है। इसी आधार पर पुलिस ने जांच के बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर उनकी पत्नी डॉ नूतन ठाकुर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आगामी सुनवाई में अदालत के निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।