Sat, 10 Jan 2026 11:19:30 - By : Palak Yadav
कफ सीरप प्रकरण में पुलिस द्वारा आरोपित भोला जायसवाल की संपत्ति कुर्क किए जाने से संबंधित अर्जी पर शुक्रवार को अपर जिला जज 14 वां वित आयोग मनोज कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर से वकील शैलेन्द्र सिंह ने अदालत को अवगत कराया कि पुलिस द्वारा दाखिल अर्जी की प्रति अब तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि पुलिस किस संपत्ति को कुर्क कराने की मांग कर रही है और उसी आधार पर आरोपित की ओर से जवाब दाखिल किया जा सके।
बचाव पक्ष की आपत्ति को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि कुर्की से संबंधित अर्जी की प्रति तत्काल आरोपित के अधिवक्ता को उपलब्ध कराई जाए। अदालत के आदेश के बाद यह प्रति बचाव पक्ष को दी गई। इसके पश्चात मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि निर्धारित कर दी गई ताकि आरोपित पक्ष दस्तावेजों का अध्ययन कर अपना पक्ष विधिवत रख सके।
उल्लेखनीय है कि दो जनवरी को पुलिस ने कफ सीरप मामले में आरोपित भोला जायसवाल को Sonbhadra Jail से वारंट बी के तहत अदालत में प्रस्तुत किया था। उस दिन अदालत ने आरोपित का न्यायिक रिमांड बनाते हुए उसे पुनः जेल भेजने का आदेश दिया था। इसी क्रम में पुलिस की ओर से शुभम जायसवाल की कथित अवैध संपत्ति को कुर्क करने संबंधी अर्जी पर भी सुनवाई हुई थी। उस प्रकरण में अदालत ने संपत्ति के संबंध में आरोपित और उसके परिवार को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था।
पिछली तिथि पर भी भोला जायसवाल की ओर से समय की मांग की गई थी लेकिन उस समय अभियोजन पक्ष द्वारा अर्जी की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसी कारण कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी थी। अब अर्जी की प्रति उपलब्ध कराए जाने के बाद यह माना जा रहा है कि आगामी सुनवाई में कुर्की से जुड़े तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विस्तार से बहस होगी। मामले पर अदालत की निगाह बनी हुई है और आगे की कार्यवाही 19 जनवरी को होगी।